यह लेख अनुच्छेद 12 का यथारूप संकलन है। आप इसका हिन्दी और इंग्लिश दोनों अनुवाद पढ़ सकते हैं। आप इसे अच्छी तरह से समझ सके इसीलिए इसकी व्याख्या भी नीचे दी गई है आप उसे जरूर पढ़ें। इसकी व्याख्या इंग्लिश में भी उपलब्ध है, इसके लिए आप नीचे दिए गए लिंक का प्रयोग करें;
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📜 अनुच्छेद 12 (Article 12)
12. परिभाषा – इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, “राज्य” के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद् तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधान- मंडल तथा भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। |
12. Definition — In this Part, unless the context otherwise requires, “the State” includes the Government and Parliament of India and the Government and the Legislature of each of the States and all local or other authorities within the territory of India or under the control of the Government of India. |
🔍 व्याख्या (Explanation)
दरअसल मूल अधिकारों के कुछ उपबंधो को छोड़कर सारे के सारे उपबंध राज्य (State) के मनमाने रवैये के खिलाफ है मतलब ये की अगर राज्य द्वारा आपके मूल अधिकारों का हनन किया जाता है, तो आप सीधे उच्चतम या उच्च न्यायालय जा सकते हैं क्योंकि मूल अधिकारों की सुरक्षा और प्रवर्तन का ज़िम्मा अंतिम रूप से सुप्रीम कोर्ट पर है।
अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि हम राज्य माने किसे क्योंकि यहाँ हम प्रांत को राज्य या state कहते है। और आमतौर पर हम राज्य या स्टेट शब्द का इस्तेमाल देश के लिए करते है।
पर अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा बहुत ही व्यापक है। और याद रखिए कि अनुच्छेद 12 में साफ-साफ लिखा हुआ है कि यहाँ जो राज्य की परिभाषा दी गई है वो मूल रूप से संविधान के भाग 3 पर ही लागू होता है।
यानी कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जहां भी राज्य शब्द का जिक्र मिले उसका मतलब वही होगा जो अनुच्छेद 12 में परिभाषित है। उस स्थिति के सिवाय जिस स्थिति में यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य की परिभाषा कुछ और होगी।
यानी कि अगर किसी अनुच्छेद में विशेष रूप से यह लिख दिया गया है कि यहाँ जो राज्य लिखा हुआ है उसका मतलब कुछ और है तो वहाँ अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य काम नहीं करेगा।
समझने के लिए आप याद रखिए कि संविधान के भाग 3 और भाग 4 में (यानी कि अनुच्छेद 12 से लेकर 50 तक) आमतौर पर जो राज्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है उसका मतलब वही है जो अनुच्छेद 12 में परिभाषित है।
अब सवाल ये है कि अनुच्छेद 12 में राज्य को किस तरह से परिभाषित किया गया है। तो आइए इसे समझते हैं।
| अनुच्छेद 12 के अनुसार, राज्य क्या है?
▪️ संघ की कार्यपालिका और विधायी अंग यानी कि संसद, राज्य है।
▪️ राज्य सरकार की कार्यपालिका और उसका विधायी अंग यानी कि राज्य विधानमंडल, राज्य है।
▪️ भारत सरकार या राज्य सरकार का कोई विभाग या उसका कोई अंग, राज्य है।
▪️ सभी स्थानीय निकाय जैसे की नगरपालिका, पंचायत, जिला बोर्ड आदि, राज्य हैं।
▪️ प्रत्येक लोक प्राधिकारी जिसका निर्माण किसी अधिनियम के तहत हुआ है और जो कानूनी शक्तियों का प्रयोग करता है वो राज्य है। भले ही वह सरकार के नियंत्रण में हो या न हो या फिर वो ऐसे क्रियाकलाप (Activity) में लगा हो जो कि व्यापार और वाणिज्य (Trade & Commerce) की प्रकृति का है।
जैसे कि उदाहरण के लिए, सड़क परिवहन निगम या जीवन बीमा निगम या राष्ट्रीयकृत बैंक को लिया जा सकता है। ये सभी राज्य है।
▪️ सरकार का कोई उपकरण या अधिकरण (Tribunal) भी राज्य है। भले ही वो प्राइवेट निकाय हो या फिर सोसाइटी अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड सोसाइटी हो। जैसे कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सैनिक स्कूल सोसाइटी सभी राज्य है।
कुल मिलाकर अनुच्छेद 12 के तहत ये सभी राज्य है। इसका मतलब समझ गए न कि इन में से अगर किसी के द्वारा भी मूल अधिकारों का हनन किया जाता है तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है।
आइए अब हम ये समझ लेते हैं कि अनुच्छेद 12 के तहत क्या राज्य नहीं है।
यहाँ यह याद रखिए कि निम्नलिखित निकाय अनुच्छेद 12 के तहत राज्य नहीं माना जाता है;
- ऐसा असंवैधानिक निकाय जो कानूनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है। जैसे कि कोई कंपनी जो कि सरकार का अधिकरण न हो, राज्य नहीं है।
- प्राइवेट निकाय जिसे कोई कोई कानूनी शक्ति हासिल नहीं है। या फिर जिसे किसी राज्य अधिनियम से समर्थन प्राप्त नहीं होता है, राज्य नहीं है। जैसे कि गूगल कंपनी।
तो कुल मिलाकर यही है अनुच्छेद 12, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरे अनुच्छेदों को समझने के लिए नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं।
अनुच्छेद 12 क्या है?
12. परिभाषा – इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, “राज्य” के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद् तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधान- मंडल तथा भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं।
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अस्वीकरण - यहाँ प्रस्तुत अनुच्छेद और उसकी व्याख्या, मूल संविधान (नवीनतम संस्करण), संविधान पर डी डी बसु की व्याख्या (मुख्य रूप से) और संविधान के विभिन्न ज्ञाताओं (जिनके लेख समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं इंटरनेट पर ऑडियो-विजुअल्स के रूप में उपलब्ध है) पर आधारित है। हमने बस इसे रोचक और आसानी से समझने योग्य बनाने का प्रयास किया है।