यह लेख अनुच्छेद 155 (Article 155) का यथारूप संकलन है। आप इस मूल अनुच्छेद का हिन्दी और इंग्लिश दोनों संस्करण पढ़ सकते हैं। आप इसे अच्छी तरह से समझ सके इसीलिए इसकी व्याख्या भी नीचे दी गई है आप उसे जरूर पढ़ें, और MCQs भी सॉल्व करें।

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अनुच्छेद 155 Article 155


📜 अनुच्छेद 155 (Article 155) – Original

भाग 6 “राज्य” [अध्याय 2 — कार्यपालिका] [राज्यपाल]
155. राज्यपाल की नियुक्ति — राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा।
अनुच्छेद 155 हिन्दी संस्करण

Part VI “State” [CHAPTER II — THE EXECUTIVE] [The Governor]
155. Appointment of Governor.— The Governor of a State shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal.
Article 155 English Version

🔍 Article 155 Explanation in Hindi

भारतीय संविधान का भाग 6, अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक कुल 6 अध्यायों (Chapters) में विस्तारित है (जिसे कि आप नीचे टेबल में देख सकते हैं)।

ChaptersTitleArticles
Iसाधारण (General)Article 152
IIकार्यपालिका (The Executive)Article 153 – 167
IIIराज्य का विधान मंडल (The State Legislature)Article 168 – 212
IVराज्यपाल की विधायी शक्ति (Legislative Power of the Governor)Article 213
Vराज्यों के उच्च न्यायालय (The High Courts in the States)Article 214 – 232
VIअधीनस्थ न्यायालय (Subordinate Courts)Article 233 – 237
[Part 6 of the Constitution]

जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, इस भाग के अध्याय 2 का नाम है “कार्यपालिका (The Executive) और इसका विस्तार अनुच्छेद 153 से लेकर अनुच्छेद 167 तक है।

इस अध्याय को तीन उप-अध्यायों में बांटा गया है – राज्यपाल (The Governor), मंत्रि-परिषद (Council of Ministers), राज्य के महाधिवक्ता (Advocate General of the States) और सरकारी कार्य का संचालन (Conduct of Government Business)।

इस लेख में हम राज्यपाल के तहत आने वाले अनुच्छेद 155 को समझने वाले हैं। आइये समझें;

अनुच्छेद 152- भारतीय संविधान
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| अनुच्छेद 155 – राज्यपाल की नियुक्ति (Appointment of the Governor):

अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में हैं।

अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करता है।

राज्यपाल (Governor), राज्य का संवैधानिक कार्यकारी प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। दूसरी बात ये कि राज्यपाल, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है।

लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति न तो राष्ट्रपति की तरह होती है और ही ये सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। बल्कि उसकी नियुक्त राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञापत्र के माध्यम से होती है।

दूसरे शब्दों में कहें तो राज्यपाल सीधे केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है इसीलिए ये काफी विवादों में भी रहता है कि केंद्र सरकार मनोनीत करता है तो जाहिर है केंद्र सरकार के हितों के प्रति उसका झुकाव रहेगा।

हालांकि उच्चतम न्यायालय ने 1979 में ये स्पष्ट कर दिया कि, राज्य मे राज्यपाल केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है बल्कि यह एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है।

लेकिन फिर भी यह सवाल तो आता ही है कि आखिरकार राजयपाल का चुनाव क्यों नहीं करवाया जाता है। जबकि राष्ट्रपति का चुनाव होता है।

Q. राज्यपाल का चुनाव क्यों नहीं करवाया जाता है?

राज्यपाल को चुनाव के माध्यम से नहीं चुनने के कई कारण है जो खुद संविधान सभा ने बताए है, वो क्या है आप खुद ही देखिये।

◼ पहली बात कि – राज्यपाल का सीधा निर्वाचन राज्य में स्थापित संसदीय व्यवस्था की स्थिति के प्रतिकूल हो सकता है और साथ ही इससे मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच संघर्ष की स्थिति भी पैदा हो सकती है।

◼ दूसरी बात कि – राज्यपाल का सीधा निर्वाचन राज्य में आम चुनाव के समय एक गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकता है क्योंकि सत्तारूढ़ दल तो यही चाहेगा कि राज्यपाल उसका ही आदमी हो और अगर ऐसा होगा तो वह एक निष्पक्ष व निस्वार्थ मुखिया नहीं बन पाएगा

◼ तीसरी बात कि – राज्यपाल सिर्फ संवैधानिक प्रमुख होता है इसीलिए उसके निर्वाचन के लिए चुनाव की जटिल व्यवस्था और भारी धन खर्च क्यों किया जाए।

◼ चौथी बात कि – राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था से राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण बना रहेगा इससे देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित हो पाएगी।

यही वो कुछ कारण है जिसकी वजह से हमने अमेरिकी मॉडल ”जहां राज्य का राज्यपाल सीधे चुना जाता है” को छोड़ दिया एव कनाडा, जहां राज्यपाल को केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाता है, को अपना लिया।

तो यही है अनुच्छेद 155 , उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरे अनुच्छेदों को समझने के लिए नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं।

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विस्तार से समझें; अनुच्छेद 148 – भारतीय संविधान
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MCQs Related to Article 155

MCQ: The Governor acts as the representative of:

a) The Chief Minister
b) The President
c) The Prime Minister
d) The Legislative Assembly

Explanation: b) The President

The Governor’s role is to ensure the coordination and communication between the state government and the Union government.

MCQ: In which part of the Indian Constitution is Article 155 located?

a) Part II – Citizenship
b) Part III – Fundamental Rights
c) Part V – Union
d) Part VI – States

Explanation: d) Part VI – States

Article 155 is located in Part VI of the Indian Constitution, which deals with the states of India. This part outlines the structure and functioning of state governments, including the office and powers of the Governo.

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