यह लेख Article 203 (अनुच्छेद 203) का यथारूप संकलन है। आप इस मूल अनुच्छेद का हिन्दी और इंग्लिश दोनों संस्करण पढ़ सकते हैं। आप इसे अच्छी तरह से समझ सके इसीलिए इसकी व्याख्या भी नीचे दी गई है आप उसे जरूर पढ़ें, और MCQs भी सॉल्व करें।
Bell आइकॉन पर क्लिक करके हमारे नोटिफ़िकेशन सर्विस को Allow कर दें ताकि आपको हरेक नए लेख की सूचना आसानी से प्राप्त हो जाए। साथ ही नीचे दिए गए हमारे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ जाएँ और नवीनतम विचार-विमर्श का हिस्सा बनें। खासकर के टेलीग्राम और यूट्यूब से जरूर जुड़ जाएं; |
📜 अनुच्छेद 203 (Article 203) – Original
भाग 6 “राज्य” [अध्याय 3 — राज्य का विधान मंडल] [वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया] |
---|
203. विधान-मंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया — (1) प्राककलनों में से जितने प्राककलन राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित हैं वे विधान सभा में मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे, किन्तु इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह विधान-मंडल में उन प्राक्कलनों में से किसी प्राक्कलन पर चर्चा को निवारित करती है। (2) उक्त प्राक्कलनों में से जितने प्राककलन अन्य व्यय से संबंधित हैं वे विधान सभा के समक्ष अनुदानों की मांगों के रूप में रखे जाएंगे और विधान सभा को शक्ति होगी कि वह किसी मांग को अनुमति दे या अनुमति देने से इंकार कर दे अथवा किसी मांग को, उसमें विनिर्दिष्ट रकम को कम करके, अनुमति दे। (3) किसी अनुदान की मांग राज्यपाल की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं। |
Part VI “State” [CHAPTER III — The State Legislature] [Procedure in respect of financial matters] |
---|
203. Procedure in Legislature with respect to estimates.— (1) So much of the estimates as relates to expenditure charged upon the Consolidated Fund of a State shall not be submitted to the vote of the Legislative Assembly, but nothing in this clause shall be construed as preventing the discussion in the Legislature of any of those estimates. (2) So much of the said estimates as relates to other expenditure shall be submitted in the form of demands for grants to the Legislative Assembly, and the Legislative Assembly shall have power to assent, or to refuse to assent, to any demand, or to assent to any demand subject to a reduction of the amount specified therein. (3) No demand for a grant shall be made except on the recommendation of the Governor. |
🔍 Article 203 Explanation in Hindi
भारतीय संविधान का भाग 6, अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक कुल 6 अध्यायों (Chapters) में विस्तारित है (जिसे कि आप नीचे टेबल में देख सकते हैं)।
Chapters | Title | Articles |
---|---|---|
I | साधारण (General) | Article 152 |
II | कार्यपालिका (The Executive) | Article 153 – 167 |
III | राज्य का विधान मंडल (The State Legislature) | Article 168 – 212 |
IV | राज्यपाल की विधायी शक्ति (Legislative Power of the Governor) | Article 213 |
V | राज्यों के उच्च न्यायालय (The High Courts in the States) | Article 214 – 232 |
VI | अधीनस्थ न्यायालय (Subordinate Courts) | Article 233 – 237 |
जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, इस भाग के अध्याय 3 का नाम है “राज्य का विधान मंडल (The State Legislature)” और इसका विस्तार अनुच्छेद 158 से लेकर अनुच्छेद 212 तक है।
इस अध्याय को आठ उप-अध्यायों (sub-chapters) में बांटा गया है, जिसे कि आप नीचे चार्ट में देख सकते हैं;
Chapter 3 [Sub-Chapters] | Articles |
---|---|
साधारण (General) | Article 168 – 177 |
राज्य के विधान मण्डल के अधिकारी (Officers of the State Legislature) | Article 178 – 187 |
कार्य संचालन (Conduct of Business) | Article 188 – 189 |
सदस्यों की निरर्हताएं (Disqualifications of Members) | Article 190 – 193 |
राज्यों के विधान-मंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां (Powers, privileges and immunities of State Legislatures and their members) | Article 194 – 195 |
विधायी प्रक्रिया (Legislative Procedure) | Article 196 – 201 |
वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया (Procedure in respect of financial matters) | Article 202 – 207 |
साधारण प्रक्रिया (Procedure Generally) | Article 208 – 212 |
इस लेख में हम वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया (Procedure in respect of financial matters) के तहत आने वाले अनुच्छेद 203 को समझने वाले हैं।
⚫ अनुच्छेद 79 – भारतीय संविधान |
| अनुच्छेद 203 – विधान-मंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया (Procedure in Legislature with respect to estimates)
भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है यानी कि यहाँ केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकार भी होता है और जिस तरह से केंद्र में विधायिका (Legislature) होता है उसी तरह से राज्य का भी अपना एक विधायिका होता है।
◾ केन्द्रीय विधायिका (Central Legislature) को भारत की संसद (Parliament of India) कहा जाता है। यह एक द्विसदनीय विधायिका है, जिसका अर्थ है कि इसमें दो सदन हैं: लोकसभा (लोगों का सदन) और राज्यसभा (राज्यों की परिषद)। इसी तरह से राज्यों के लिए भी व्यवस्था की गई है।
अनुच्छेद 168(1) के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल (Legislature) की व्यवस्था की गई है और यह विधानमंडल एकसदनीय (unicameral) या द्विसदनीय (bicameral) हो सकती है।
जिस तरह से अनुच्छेद 113 के तहत केंद्र के लिए संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है उसी तरह से अनुच्छेद 203 के तहत राज्यों के लिए विधान-मंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है।
अनुच्छेद 203 के तहत कुल 3 खंड आते हैं;
अनुच्छेद 203 के खंड (1) के तहत कहा गया है कि प्राककलनों (Estimates) में से जितने प्राककलन राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित हैं वे विधान सभा में मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे, किन्तु इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह विधान-मंडल में उन प्राक्कलनों में से किसी प्राक्कलन पर चर्चा को निवारित करती है।
अनुच्छेद 202 के खंड (2) के तहत हमने समझा था कि संचित निधि (Consolidated Fund) से दो प्रकार का व्यय (Expenditure) होता है, जिसे कि बजट में अलग-अलग दिखाया जाना होता है;
(1) संचित निधि पर भारित व्यय (expenditure charged upon the Consolidated Fund), और
(2) संचित निधि से किए गए व्यय (expenditure from the Consolidated Fund);
यहां पर संचित निधि पर भारित व्यय के संबंध में यह उपबंध किया गया है कि संचित निधि पर भारित व्यय (expenditure charged upon the Consolidated Fund) के लिए विधानमंडल में मतदान नहीं होगा क्योंकि विधानमंडल को ये पता होता है कि ये धन खर्च करनी ही पड़ेगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये पहले से विधानमंडल द्वारा तय कर दिया गया होता है। हालांकि उस पर चर्चा जरूर होती है या हो सकती है।
अनुच्छेद 203 के खंड (2) के तहत व्यवस्था किया गया है कि उक्त प्राक्कलनों में से जितने प्राककलन अन्य व्यय से संबंधित हैं वे विधान सभा के समक्ष अनुदानों की मांगों के रूप में रखे जाएंगे और विधान सभा को शक्ति होगी कि वह किसी मांग को अनुमति दे या अनुमति देने से इंकार कर दे अथवा किसी मांग को, उसमें विनिर्दिष्ट रकम को कम करके, अनुमति दे।
जैसा कि अभी हमने ऊपर समझा कि संचित निधि से दो प्रकार के व्यय होते हैं; संचित निधि से किए गए व्यय (expenditure from the Consolidated Fund) वे व्यय हैं जिसे कि हरेक वर्ष खर्च अनुमानों के मुताबिक तय किया जाता है। और इसे विधान सभा के समक्ष अनुदानों के मांग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिस पर सदन में मतदान कराया जाता है।
विधान सभा के पास यह शक्ति होती है कि वह इस तरह के किसी मांग को अनुमति दे या अनुमति देने से इंकार कर दे। या फिर किसी मांग को अनुमति तो दे लेकिन उसमें रकम को कम दे।
अनुच्छेद 203 के खंड (3) के तहत यह व्यवस्था किया गया है कि किसी अनुदान की मांग राज्यपाल की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।
कहने का अर्थ है कि राज्यपाल की सिफ़ारिश के बिना अनुदान की मांग (demand for a grant) नहीं की जा सकती है।
⚫ प्राक्कलन समिति (Estimate Committee) क्या होती है? प्राक्कलन समिति (Estimate Committee) ‘स्थायी मितव्ययता समिति‘ के रूप में काम करता है इसका मुख्य उद्देश्य है सरकारी फिजूलखर्ची पर रोक लगाना। (मितव्ययता का मतलब है – एक तरह से कंजूसी करना या फिर सार्थक खर्च करना)। |
तो यही है अनुच्छेद 203 , उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरे अनुच्छेदों को समझने के लिए नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं।
◾ राज्य विधानमंडल (State Legislature): गठन, कार्य, आदि ◾ भारतीय संसद (Indian Parliament): Overview |
सवाल-जवाब के लिए टेलीग्राम जॉइन करें; टेलीग्राम पर जाकर सर्च करे – @upscandpcsofficial
Related MCQs with Explanation
| Related Article
⚫ अनुच्छेद 204 – भारतीय संविधान |
⚫ अनुच्छेद 202 – भारतीय संविधान |
⚫ भारतीय संविधान ⚫ संसद की बेसिक्स ⚫ मौलिक अधिकार बेसिक्स ⚫ भारत की न्यायिक व्यवस्था ⚫ भारत की कार्यपालिका |
अस्वीकरण – यहाँ प्रस्तुत अनुच्छेद और उसकी व्याख्या, मूल संविधान (उपलब्ध संस्करण), संविधान पर डी डी बसु की व्याख्या (मुख्य रूप से), प्रमुख पुस्तकें (एम. लक्ष्मीकान्त, सुभाष कश्यप, विद्युत चक्रवर्ती, प्रमोद अग्रवाल इत्यादि) एनसाइक्लोपीडिया, संबंधित मूल अधिनियम और संविधान के विभिन्न ज्ञाताओं (जिनके लेख समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं इंटरनेट पर ऑडियो-विजुअल्स के रूप में उपलब्ध है) पर आधारित है। हमने बस इसे रोचक और आसानी से समझने योग्य बनाने का प्रयास किया है। |