यह लेख Article 208 (अनुच्छेद 208) का यथारूप संकलन है। आप इस मूल अनुच्छेद का हिन्दी और इंग्लिश दोनों संस्करण पढ़ सकते हैं। आप इसे अच्छी तरह से समझ सके इसीलिए इसकी व्याख्या भी नीचे दी गई है आप उसे जरूर पढ़ें, और MCQs भी सॉल्व करें।
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📜 अनुच्छेद 208 (Article 208) – Original
भाग 6 “राज्य” [अध्याय 3 — राज्य का विधान मंडल] [साधारण प्रक्रिया] |
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208. प्रक्रिया के नियम— (1) इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य के विधान-मंडल का कोई सदन अपनी प्रक्रिया* और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। (2) जब तक खंड (1) के अधीन नियम नहीं बनाए जाते हैं तब तक इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले तत्स्थानी प्रांत के विधान-मंडल के संबंध में जो प्रक्रिया के नियम और स्थायी आदेश प्रवृत्त थे वे ऐसे उपांतरणों और अनुकूलनों के अधीन रहते हुए उस राज्य के विधान-मंडल के संबंध में प्रभावी होंगे जिन्हें, यथास्थिति, विधान सभा की अध्यक्ष या विधान परिषद् का सभापति उनमें करे। (3) राज्यपाल, विधान परिषद् वाले राज्य में विधान सभा के अध्यक्ष और विधान परिषद् के सभापति से परामर्श करने के पश्चात्, दोनों सदनों में परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा। ========= * संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 का धारा 22 द्वारा “जिसके अन्तर्गत सदन की बैठक का गठन करने के लिए गणपूर्ति सम्मिलित है)” शब्द और कोष्ठक (तारीख अधिसूचित नहीं का गई) से अंतस्थापित। इस संशोधन का संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 का धारा 45 द्वारा (20-6-1979 से) लोप कर दिया गया। |
Part VI “State” [CHAPTER III — The State Legislature] [Procedure Generally] |
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208. Rules of procedure—(1) A House of the Legislature of a State may make rules for regulating, subject to the provisions of this Constitution, its procedure* and the conduct of its business. (2) Until rules are made under clause (1), the rules of procedure and standing orders in force immediately before the commencement of this Constitution with respect to the Legislature for the corresponding Province shall have effect in relation to the Legislature of the State subject to such modifications and adaptations as may be made therein by the Speaker of the Legislative Assembly, or the Chairman of the Legislative Council, as the case may be. (3) In a State having a Legislative Council the Governor, after consultation with the Speaker of the Legislative Assembly and the Chairman of the Legislative Council, may make rules as to the procedure with respect to communications between the two Houses. =========== * The brackets and words “(including the quorum to constitute a meeting of the House)” ins. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 35 (date not notified). This amendment was omitted by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 45 (w.e.f. 20-6-1979). |
🔍 Article 208 Explanation in Hindi
भारतीय संविधान का भाग 6, अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक कुल 6 अध्यायों (Chapters) में विस्तारित है (जिसे कि आप नीचे टेबल में देख सकते हैं)।
Chapters | Title | Articles |
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I | साधारण (General) | Article 152 |
II | कार्यपालिका (The Executive) | Article 153 – 167 |
III | राज्य का विधान मंडल (The State Legislature) | Article 168 – 212 |
IV | राज्यपाल की विधायी शक्ति (Legislative Power of the Governor) | Article 213 |
V | राज्यों के उच्च न्यायालय (The High Courts in the States) | Article 214 – 232 |
VI | अधीनस्थ न्यायालय (Subordinate Courts) | Article 233 – 237 |
जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, इस भाग के अध्याय 3 का नाम है “राज्य का विधान मंडल (The State Legislature)” और इसका विस्तार अनुच्छेद 158 से लेकर अनुच्छेद 212 तक है।
इस अध्याय को आठ उप-अध्यायों (sub-chapters) में बांटा गया है, जिसे कि आप नीचे चार्ट में देख सकते हैं;
Chapter 3 [Sub-Chapters] | Articles |
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साधारण (General) | Article 168 – 177 |
राज्य के विधान मण्डल के अधिकारी (Officers of the State Legislature) | Article 178 – 187 |
कार्य संचालन (Conduct of Business) | Article 188 – 189 |
सदस्यों की निरर्हताएं (Disqualifications of Members) | Article 190 – 193 |
राज्यों के विधान-मंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां (Powers, privileges and immunities of State Legislatures and their members) | Article 194 – 195 |
विधायी प्रक्रिया (Legislative Procedure) | Article 196 – 201 |
वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया (Procedure in respect of financial matters) | Article 202 – 207 |
साधारण प्रक्रिया (Procedure Generally) | Article 208 – 212 |
इस लेख में हम साधारण प्रक्रिया (Procedure Generally) के तहत आने वाले अनुच्छेद 208 को समझने वाले हैं।
⚫ अनुच्छेद 118 – भारतीय संविधान |
| अनुच्छेद 208 – प्रक्रिया के नियम (Rules of procedure)
भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है यानी कि यहाँ केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकार भी होता है और जिस तरह से केंद्र में विधायिका (Legislature) होता है उसी तरह से राज्य का भी अपना एक विधायिका होता है।
◾ केन्द्रीय विधायिका (Central Legislature) को भारत की संसद (Parliament of India) कहा जाता है। यह एक द्विसदनीय विधायिका है, जिसका अर्थ है कि इसमें दो सदन हैं: लोकसभा (लोगों का सदन) और राज्यसभा (राज्यों की परिषद)। इसी तरह से राज्यों के लिए भी व्यवस्था की गई है।
अनुच्छेद 168(1) के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल (Legislature) की व्यवस्था की गई है और यह विधानमंडल एकसदनीय (unicameral) या द्विसदनीय (bicameral) हो सकती है।
जिस तरह से अनुच्छेद 118 के तहत केंद्र के लिए प्रक्रिया के नियम (Rules of procedure) की व्यवस्था की गई है उसी तरह से अनुच्छेद 208 के तहत राज्यों के लिए प्रक्रिया के नियम (Rules of procedure) की व्यवस्था की गई है।
अनुच्छेद 208 के तहत कुल 3 खंड है;
अनुच्छेद 208 के खंड (1) के तहत यह व्यवस्था किया गया है कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य के विधान-मंडल का कोई सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा।
यानि कि विधानमण्डल का सदन किस किस तरह से चलेगा उसका नियम संविधान में नहीं दिया गया है बल्कि यह विधानमंडल पर छोड़ दिया गया है ताकि सभी विधानमंडल अपनी जरूरत के हिसाब से प्रक्रिया और कार्य संचालन का नियम बना सके।
अनुच्छेद 208 के खंड (2) के तहत यह व्यवस्था किया गया कि जब तक खंड (1) के अधीन नियम नहीं बनाए जाते हैं तब तक इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले तत्स्थानी प्रांत के विधान-मंडल के संबंध में जो प्रक्रिया के नियम और स्थायी आदेश प्रवृत्त थे वे ऐसे उपांतरणों और अनुकूलनों के अधीन रहते हुए उस राज्य के विधान-मंडल के संबंध में प्रभावी होंगे जिन्हें, यथास्थिति, विधान सभा की अध्यक्ष या विधान परिषद् का सभापति उनमें करे।
कहने का अर्थ है कि राज्य विधानमंडल प्रक्रिया नियम बना सकता है और सभी राज्यों ने बनाए भी भी हैं, लेकिन जब तक खंड (1) के अधीन नियम नहीं बनाए जाते हैं तब तक इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले जो उसके स्थान पर प्रांत (Provinces) हुआ करते थे उसके जो प्रक्रिया नियम थे उसी को अनुकूलित करके या जरूरी बदलावों के साथ अपनाया जा सकता है। और इनमें जरूरी बदलाव और अनुकूलन लाने का काम विधान सभा की अध्यक्ष या विधान परिषद् का सभापति करेंगे।
समितियों के बारे में विस्तार से समझें; संसदीय समितियां : तदर्थ व स्थायी समितियां
अनुच्छेद 208 के खंड (3) के तहत यह व्यवस्था किया गया है कि राज्यपाल, विधान परिषद् वाले राज्य में विधान सभा के अध्यक्ष और विधान परिषद् के सभापति से परामर्श करने के पश्चात्, दोनों सदनों में परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा।
अगर किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है तो वहां यह लागू नहीं होता है लेकिन जहां पर विधान परिषद भी वहां विधान सभा और विधान परिषद एक दूसरे के साथ औपचारिक संवाद कैसे करेगा, इसी की व्यवस्था इस खंड में की गई है।
इस खंड में कहा गया है कि राज्यपाल, विधान सभा के अध्यक्ष और विधान परिषद् के सभापति से परामर्श करने के पश्चात्, दोनों सदनों में परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा।
तो यही है अनुच्छेद 208 , उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरे अनुच्छेदों को समझने के लिए नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं।
◾ राज्य विधानमंडल (State Legislature): गठन, कार्य, आदि ◾ भारतीय संसद (Indian Parliament): Overview |
सवाल-जवाब के लिए टेलीग्राम जॉइन करें; टेलीग्राम पर जाकर सर्च करे – @upscandpcsofficial
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अस्वीकरण – यहाँ प्रस्तुत अनुच्छेद और उसकी व्याख्या, मूल संविधान (उपलब्ध संस्करण), संविधान पर डी डी बसु की व्याख्या (मुख्य रूप से), प्रमुख पुस्तकें (एम. लक्ष्मीकान्त, सुभाष कश्यप, विद्युत चक्रवर्ती, प्रमोद अग्रवाल इत्यादि) एनसाइक्लोपीडिया, संबंधित मूल अधिनियम और संविधान के विभिन्न ज्ञाताओं (जिनके लेख समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं इंटरनेट पर ऑडियो-विजुअल्स के रूप में उपलब्ध है) पर आधारित है। हमने बस इसे रोचक और आसानी से समझने योग्य बनाने का प्रयास किया है। |