यह लेख Article 239 (अनुच्छेद 239) का यथारूप संकलन है। आप इस मूल अनुच्छेद का हिन्दी और इंग्लिश दोनों संस्करण पढ़ सकते हैं। आप इसे अच्छी तरह से समझ सके इसीलिए इसकी व्याख्या भी नीचे दी गई है आप उसे जरूर पढ़ें, और MCQs भी सॉल्व करें।

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📜 अनुच्छेद 239 (Article 239) – Original

भाग 8 1[संघ राज्य क्षेत्र]
2[239. संघ राज्यक्षेत्रों का प्रशासन (1) संसद्‌ द्वारा बनाई गई विधि द्वारा यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, और वह अपने द्वारा ऐसे पदाभिधान सहित, जो वह विनिर्दिष्ट करे, नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से उस मात्रा तक कार्य करेगा जितनी वह ठीक समझता है।

(2) भाग 6 में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को किसी निकटवर्ती संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकेगा और जहां कोई राज्यपाल इस प्रकार नियुक्त किया जाता है वहां वह ऐसे प्रशासक के रूप में अपने कृत्यों का प्रयोग अपनी मंत्रि-परिषद्‌ से स्वतंत्र रूप से करेगा।]
===================
1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 17 द्वारा “पहली अनुसूची के भाग ग में के राज्य” शीर्षक के स्थान पर (1-11-956 से) प्रतिस्थापित ।
2. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 17 द्वारा अनुच्छेद 239 और अनुच्छेद 240 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
अनुच्छेद 239 हिन्दी संस्करण

Part VIII 1[THE UNION TERRITORIES]
2[239. Administration of Union territories (1) Save as otherwise provided by Parliament by law, every Union territory shall be administered by the President acting, to such extent as he thinks fit, through an administrator to be appointed by him with such designation as he may specify.

(2) Notwithstanding anything contained in Part VI, the President may appoint the Governor of a State as the administrator of an adjoining Union territory, and where a Governor is so appointed, he shall exercise his functions as such administrator independently of his Council of Ministers.]
============
1. Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 17, for the heading “THE STATES IN PART C OF THE FIRST SCHEDULE” (w.e.f. 1-11-1956).
2. Subs. by s. 17, ibid., for arts. 239 and 240 (w.e.f. 1-11-1956).
Article 239 English Version

🔍 Article 239 Explanation in Hindi

भारतीय संविधान का भाग 8, अनुच्छेद 239 से लेकर अनुच्छेद 242 तक विस्तारित है (जिसमें से अनुच्छेद 242 को निरसित (repealed) कर दिया गया है)।

जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान का भाग 5 संघ सरकार के बारे में है, भाग 6 राज्य सरकार के बारे में है, उसी तरह से भाग 8 केंद्रशासित प्रदेशों के बारे में हैं। (याद रखिए संविधान में भाग 7 नहीं है, उसे साल 1956 में खत्म कर दिया गया है।)

संविधान के इस भाग के तहत हम मुख्य रूप से निम्नलिखित चीज़ें समझेंगे;

  • केंद्रशासित प्रदेशों का प्रशासन (administration of union territories);
  • दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध (Special provisions regarding Delhi);
  • केंद्रशासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय (High Court for Union Territories);
  • अध्यादेश लाने की प्रशासक की शक्ति (Administrator’s power to bring ordinance); इत्यादि।

इस लेख में हम अनुच्छेद 239 को समझने वाले हैं;

अनुच्छेद 1 – भारतीय संविधान
Related to Article 239

| अनुच्छेद 239 – संघ राज्यक्षेत्रों का प्रशासन (Administration of Union territories)

भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है यानी कि यहाँ केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकार भी होता है। लेकिन भारतीय संघीय व्यवस्था एकात्मकता भी धारण किए हुआ है, और केंद्रशासित प्रदेश उसी को दर्शाता है, क्योंकि इसका प्रशासन केंद्र द्वारा ही किया जाता है। भारत में अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें से कुछ के पास अपना विधानमंडल भी है।

अनुच्छेद 239 के तहत संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासन (Administration of Union territories) के बारे में बताया गया है। इस अनुच्छेद के तहत दो खंड आते हैं;

अनुच्छेद 239 का खंड (1) कहता है कि संसद्‌ द्वारा बनाई गई विधि द्वारा यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, और वह अपने द्वारा ऐसे पदाभिधान सहित, जो वह विनिर्दिष्ट करे, नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से उस मात्रा तक कार्य करेगा जितनी वह ठीक समझता है।

यहां दो बातें हैं;

पहली बात) प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र (UT) का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा (तब तक जब तक कि संसद कानून बनाकर किसी और को यह काम न सौंपे);

दूसरी बात) राष्ट्रपति इस कार्य के लिए एक प्रशासक नियुक्त कर सकता है और उस प्रशासक को ऐसे पद (Designation) दे सकता है जो कि वह विनिर्दिष्ट (Specify) करे;

अनुच्छेद 239 का खंड (2) कहता है कि भाग 6 में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को किसी निकटवर्ती संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकेगा और जहां कोई राज्यपाल इस प्रकार नियुक्त किया जाता है वहां वह ऐसे प्रशासक के रूप में अपने कृत्यों का प्रयोग अपनी मंत्रि-परिषद्‌ से स्वतंत्र रूप से करेगा।

यहां दो बातें हैं;

पहली बात) राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को किसी निकटवर्ती संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकेगा (भले ही संविधान के भाग 6 में कुछ भी क्यों न लिखा हो)।

याद रखें भारतीय संविधान का भाग 6, अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक कुल 6 अध्यायों (Chapters) में विस्तारित है (जिसे कि आप नीचे टेबल में देख सकते हैं)।

ChaptersTitleArticles
Iसाधारण (General)Article 152
IIकार्यपालिका (The Executive)Article 153 – 167
IIIराज्य का विधान मंडल (The State Legislature)Article 168 – 212
IVराज्यपाल की विधायी शक्ति (Legislative Power of the Governor)Article 213
Vराज्यों के उच्च न्यायालय (The High Courts in the States)Article 214 – 232
VIअधीनस्थ न्यायालय (Subordinate Courts)Article 233 – 237
[Part 6 of the Constitution]

दूसरी बात) अगर राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल को किसी निकटवर्ती संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक नियुक्त किया जाता है तो वह राज्यपाल ऐसे प्रशासक के रूप में अपने कृत्यों का प्रयोग अपनी मंत्रि-परिषद्‌ से स्वतंत्र रूप से करेगा।

यानि कि केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में राज्यपाल उस राज्य के मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र होगा।

उदाहरण के लिए Shri Banwarilal Purohit Punjab के Governor हैं और Chandigarh के Administrator हैं।

केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन (administration of union territories):

केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रावधान: अनुच्छेद 239 भारत में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रशासन की संरचना की रूपरेखा बताता है। किसी केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से किया जा सकता है।

प्रशासक की शक्तियाँ: केंद्र शासित प्रदेश के लिए नियुक्त प्रशासक के पास केंद्र शासित प्रदेश की सरकार की शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करने का अधिकार है। इन शक्तियों और कार्यों का प्रयोग या तो सीधे प्रशासक द्वारा या उसके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से किया जा सकता है।

कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मंत्रिपरिषद: कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेश की सरकार की शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करने के लिए एक प्रशासक नियुक्त कर सकते हैं। ऐसे मामलों में, प्रशासक को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विधायी शक्तियों वाली मंत्रिपरिषद द्वारा सहायता प्रदान की जा सकती है। जैसे कि दिल्ली के मामले में देखा जा सकता है (इसके बारे में अनुच्छेद 239AA में बात की गई है)।

प्रशासक और मुख्यमंत्री के बीच अंतर (Difference between Administrator and Chief Minister):

प्रशासक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है। जबकि एक मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है, जो कि मंत्रिपरिषद और विधायी मामलों के कामकाज के लिए जिम्मेदार होता है।

एक प्रशासक राष्ट्रपति के अधीन काम करता है जबकि मुख्यमंत्री संघीय व्यवस्था का एक हिस्सा है और वो केंद्र से निर्णय लेने के मामले में स्वतंत्र होता है।

तो यही है अनुच्छेद 239 , उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरे अनुच्छेदों को समझने के लिए नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं।

राज्य विधानमंडल (State Legislature): गठन, कार्य, आदि
भारतीय संसद (Indian Parliament): Overview
Must Read

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Related MCQs with Explanation

Question 1: What does Article 239 of the Indian Constitution deal with?

a) Distribution of powers between the Union and States

b) Administration of Union Territories

c) Appointment of the President

d) Creation of new States

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Explanation: Answer: b) Administration of Union Territories. Article 239 of the Indian Constitution specifically deals with the administration of Union Territories.

Question 2: Who has the authority to administer a Union Territory as per Article 239?

a) Chief Minister

b) Governor

c) President

d) Lieutenant Governor

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Explanation: Answer: c) President. Article 239 provides that a Union Territory can be administered by the President through an Administrator appointed by him.

Question 3: In certain Union Territories, the President may appoint an Administrator to exercise powers. What additional provision is made for these territories?

a) A separate legislative assembly

b) A Council of Ministers with legislative powers

c) Direct rule by the President

d) Dual administration by the President and the Governor

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Explanation: Answer: b) A Council of Ministers with legislative powers. For certain Union Territories, the President may appoint an Administrator assisted by a Council of Ministers with legislative powers.

Question 4: What special provisions does Article 239AA make for the Union Territory of Delhi?

a) It grants full statehood to Delhi

b) It provides for a Legislative Assembly and a Council of Ministers

c) It reserves all legislative powers for the President

d) It allows Delhi to have its own currency

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Explanation: Answer: b) It provides for a Legislative Assembly and a Council of Ministers. Article 239AA makes special provisions for Delhi, allowing it to have a Legislative Assembly and a Council of Ministers, although with certain restrictions.

Question 5: Which Amendment to the Constitution introduced Article 239A, providing special provisions for Puducherry?

a) 42nd Amendment

b) 44th Amendment

c) 14th Amendment

d) 73rd Amendment

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Explanation: Answer: c) 14th Amendment. Article 239A, providing special provisions for the Union Territory of Puducherry, was introduced by the 14th Amendment to the Constitution.

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अनुच्छेद 168 – भारतीय संविधान
अनुच्छेद 238 – भारतीय संविधान
Next and Previous to Article 239
भारतीय संविधान
संसद की बेसिक्स
मौलिक अधिकार बेसिक्स
भारत की न्यायिक व्यवस्था
भारत की कार्यपालिका
Important Pages of Compilation
अस्वीकरण – यहाँ प्रस्तुत अनुच्छेद और उसकी व्याख्या, मूल संविधान (उपलब्ध संस्करण), संविधान पर डी डी बसु की व्याख्या (मुख्य रूप से), प्रमुख पुस्तकें (एम. लक्ष्मीकान्त, सुभाष कश्यप, विद्युत चक्रवर्ती, प्रमोद अग्रवाल इत्यादि) एनसाइक्लोपीडिया, संबंधित मूल अधिनियम और संविधान के विभिन्न ज्ञाताओं (जिनके लेख समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं इंटरनेट पर ऑडियो-विजुअल्स के रूप में उपलब्ध है) पर आधारित है। हमने बस इसे रोचक और आसानी से समझने योग्य बनाने का प्रयास किया है।