यह लेख Article 239AB (अनुच्छेद 239AB) का यथारूप संकलन है। आप इस मूल अनुच्छेद का हिन्दी और इंग्लिश दोनों संस्करण पढ़ सकते हैं। आप इसे अच्छी तरह से समझ सके इसीलिए इसकी व्याख्या भी नीचे दी गई है आप उसे जरूर पढ़ें,

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📜 अनुच्छेद 239AB (Article 239AB) – Original

भाग 8 [संघ राज्य क्षेत्र]
*[239AB. सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध यदि राष्ट्रपति का, उप-राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा, यह समाधान हो जाता है कि,

(क) ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र का प्रशासन अनुच्छेद 239कक या उस अनुच्छेद के अनुसरण में बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है ; या

(ख) राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के उचित प्रशासन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है,

तो राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, अनुच्छेद 239कक के किसी उपबंध के अथवा उस अनुच्छेद के अनुसरण में बनाई गई किसी विधि के सभी या किन्हीं उपबंधों के प्रवर्तन को, ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो ऐसी विधि मे विनिर्दिष्ट की जाएं, निलंबित कर सकेगा, तथा ऐसे आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध कर सकेगा जो अनुच्छेद 239 और अनुच्छेद 239कक के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के प्रशासन के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।
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*.संविधान (उनहतरवां संशोधन) अधिनियम, 1991 का धारा 2 द्वारा (1-2-1992 से) अंतःस्थापित।
अनुच्छेद 239AB हिन्दी संस्करण

Part VIII [THE UNION TERRITORIES]
*[239AB. Provision in case of failure of constitutional machinery If the President, on receipt of a report from the Lieutenant Governor or otherwise, is satisfied—
(a) that a situation has arisen in which the administration of the National Capital Territory cannot be carried on in accordance with the provisions of article 239AA or of any law made in pursuance of that
article; or
(b) that for the proper administration of the National Capital Territory it is necessary or expedient so to do,
the President may by order suspend the operation of any provision of article 239AA or of all or any of the provisions of any law made in pursuance of that article for such period and subject to such conditions as may be specified in such law and make such incidental and consequential provisions as may appear to him to be necessary or expedient for administering the National Capital Territory in accordance with the provisions of article 239 and article 239AA.
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* Ins. by the Constitution (Sixty-ninth Amendment) Act, 1991, s. 2 (w.e.f. 1-2-1992).
Article 239AB English Version

🔍 Article 239AB Explanation in Hindi

भारतीय संविधान का भाग 8, अनुच्छेद 239 से लेकर अनुच्छेद 242 तक विस्तारित है (जिसमें से अनुच्छेद 242 को निरसित (repealed) कर दिया गया है)।

जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान का भाग 5 संघ सरकार के बारे में है, भाग 6 राज्य सरकार के बारे में है, उसी तरह से भाग 8 केंद्रशासित प्रदेशों के बारे में हैं। (याद रखिए संविधान में भाग 7 नहीं है, उसे साल 1956 में खत्म कर दिया गया है।) इस पूरे भाग के तहत हम मुख्य रूप से निम्नलिखित चीज़ें समझेंगे;

  • केंद्रशासित प्रदेशों का प्रशासन (administration of union territories);
  • दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध (Special provisions regarding Delhi);
  • केंद्रशासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय (High Court for Union Territories);
  • अध्यादेश लाने की प्रशासक की शक्ति (Administrator’s power to bring ordinance); इत्यादि।

इस लेख में हम अनुच्छेद 239A को समझने वाले हैं;

अनुच्छेद 239AA – भारतीय संविधान
Closely Related to Article 239AB

| अनुच्छेद 239AB – सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध (Provision in case of failure of constitutional machinery )

भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है यानी कि यहाँ केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकार भी होता है। लेकिन भारतीय संघीय व्यवस्था एकात्मकता (Unitary Nature) भी धारण किए हुआ है, और केंद्रशासित प्रदेश उसी को दर्शाता है, क्योंकि इसका प्रशासन केंद्र द्वारा ही किया जाता है।

भारत में अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें से कुछ के पास अपना विधानमंडल भी है। अनुच्छेद 239AB में सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध का जिक्र है;

अनुच्छेद 239AB के तहत यह व्यवस्था किया गया है कि यदि संवैधानिक तंत्र विफल होता है तो राष्ट्रपति क्या-क्या कर सकता है;

उप-राज्यपाल से रिपोर्ट मिलने पर या ऐसे भी अगर राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र का प्रशासन अनुच्छेद 239AA या उस अनुच्छेद के अनुसरण में बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है; या फिर राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के उचित प्रशासन के लिए ऐसा करना आवश्यक हो गया है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, अनुच्छेद 239AA के किसी उपबंध के अथवा उस अनुच्छेद के अनुसरण में बनाई गई किसी विधि के सभी या कुछ उपबंधों निलंबित कर सकता है।

यह निलंबन ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन होगा, जो ऐसी विधि मे बताया जाएं।

साथ ही राष्ट्रपति ऐसे आनुषंगिक (incidental) और पारिणामिक (consequential) उपबंध कर सकता है जो अनुच्छेद 239 और अनुच्छेद 239AA के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के प्रशासन के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों।

आनुषंगिक (incidental) – happening as part of something more important अपेक्षकृत अधिक महत्वपूर्ण वस्‍तु के अंश के रूप में घटित।

पारिणामिक (consequential) – happening as a direct result of a particular situation or event (घटना विशेष के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप घटित;

तो यही है अनुच्छेद 239AB , उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरे अनुच्छेदों को समझने के लिए नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं।

अनुच्छेद 239AA – भारतीय संविधान
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