यह लेख Article 243U (अनुच्छेद 243प) का यथारूप संकलन है। आप इस मूल अनुच्छेद का हिन्दी और इंग्लिश दोनों संस्करण पढ़ सकते हैं। आप इसे अच्छी तरह से समझ सके इसीलिए इसकी व्याख्या भी नीचे दी गई है आप उसे जरूर पढ़ें, और MCQs भी सॉल्व करें।

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📜 अनुच्छेद 243 (Article 243U) – Original

*भाग 9क [नगरपालिकाएं]
243U. नगरपालिकाओं की अवधि, आदि (1) प्रत्येक नगरपालिका, यदि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं;

परंतु किसी नगरपालिका का विघटन करने के पूर्व उसे सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के किसी संशोधन से किसी स्तर पर ऐसी नगरपालिका का, जो ऐसे संशोधन के ठीक पूर्व कार्य कर रही है, तब तक विघटन नहीं होगा जब तक खंड (1) में विनिर्दिष्ट उसकी अवधि समाप्त नहीं हो जाती।

(3) किसी नगरपालिका का गठन करने के लिए निर्वाचन,

(क) खंड (1) में विनिर्दिष्ट उसकी अवधि की समाप्ति के पूर्व ;
(ख) उसके विघटन की तारीख से छह मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व,
पूरा किया जाएगा;

परंतु जहां वह शेष अवधि, जिसके लिए कोई विघटित नगरपालिका बनी रहती, छह मास से कम है वहां ऐसी अवधि के लिए उस नगरपालिका का गठन करने के लिए इस खंड के अधीन कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा।

(4) किसी नगरपालिका की अवधि की समाप्ति के पूर्व उस नगरपालिका के विघटन पर गठित की गई कोई नगरपालिका, उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए बनी रहेगी जिसके लिए विघटित नगरपालिका खंड (1) के अधीन बनी रहती, यदि वह इस प्रकार विघटित नहीं की जाती।
अनुच्छेद 243U हिन्दी संस्करण

*Part IXA [THE MUNICIPALITIES]
243U. Duration of Municipalities, etc— (1) Every Municipality, unless sooner dissolved under any law for the time being in force, shall continue for five years from the date appointed for its first meeting and no longer:

Provided that a Municipality shall be given a reasonable opportunity of being heard before its dissolution.

(2) No amendment of any law for the time being in force shall have the effect of causing dissolution of a Municipality at any level, which is functioning immediately before such amendment, till the expiration of its
duration specified in clause (1).

(3) An election to constitute a Municipality shall be completed,—
(a) before the expiry of its duration specified in clause (1);
(b) before the expiration of a period of six months from the date of its dissolution:

Provided that where the remainder of the period for which the dissolved Municipality would have continued is less than six months, it shall not be necessary to hold any election under this clause for constituting the Municipality for such period.

(4) A Municipality constituted upon the dissolution of a Municipality before the expiration of its duration shall continue only for the remainder of the period for which the dissolved Municipality would have continued under clause (1) had it not been so dissolved.
Article 243U English Version

🔍 Article 243U Explanation in Hindi

भारतीय संविधान का भाग 9A, अनुच्छेद 243P से लेकर अनुच्छेद 243ZG तक विस्तारित है। यह भाग भारत में स्थानीय स्व:शासन की नींव रखता है जो कि हमेशा से संविधान का हिस्सा नहीं था बल्कि इसे साल 1992 में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम की मदद से संविधान का हिस्सा बनाया गया।

भाग 9A पूरी तरह से नगरपालिका (Municipalities) को समर्पित है। इसके तहत कुल 18 अनुच्छेद आते हैं जिसकी मदद से नगरपालिका व्यवस्था को एक संवैधानिक संस्था बनाया गया।

नगरपालिका व्यवस्था के जुड़ने से भारत में अब सरकार की त्रिस्तरीय व्यवस्था हो गई है – संघ सरकार (Union Government), राज्य सरकार (State Government) और स्थानीय स्वशासन (जिसके अंतर्गत पंचायत एवं नगरपालिकाएं आती हैं)।

कुल मिलाकर भारत में पंचायतें गाँव, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर (त्रिस्तरीय) स्थानीय स्वशासन संस्थाएँ हैं जो जमीनी स्तर के लोकतंत्र और ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस लेख में हम अनुच्छेद 243U को समझने वाले हैं;

याद रखें, नगरपालिका के पूरे संवैधानिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भाग 9A के तहत आने वाले पूरे 18 अनुच्छेद को एक साथ जोड़कर पढ़ना और समझना जरूरी है। अगर आप चीजों को समग्रता के साथ समझना चाहते हैं तो पहले कृपया नीचे दिए गए दोनों लेखों को पढ़ें और समझें;

शहरी स्थानीय स्व-शासन (Urban Local Government)
शहरी स्थानीय स्व-शासन के प्रकार (Types of Urban local Govt.)
Closely Related to Article 243U

| अनुच्छेद 243U – नगरपालिकाओं की अवधि, आदि (Duration of Municipalities, etc)

अनुच्छेद 243U नगरपालिकाओं की अवधि, आदि (Duration of Municipalities, etc) के बारे में बताया गया है। इस अनुच्छेद के तहत कुल 4 खंड है।

अनुच्छेद 243U के खंड (1) के तहत कहा गया है कि प्रत्येक नगरपालिका, यदि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं;

नगरपालिका का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और ये पाँच वर्ष उस समय से गिना जाता है जब प्रथम अधिवेशन (First meeting) होता है। हालांकि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि (any law for the time being in force) के अधीन पंचायत को पाँच वर्ष से पहले भी विघटित किया जा सकता है।

हालांकि यहां यह याद रखिए कि किसी नगरपालिका का विघटन करने के पूर्व उसे सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा।

अनुच्छेद 243U के खंड (2) के तहत कहा गया है कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के किसी संशोधन से किसी स्तर पर ऐसी नगरपालिका का, जो ऐसे संशोधन के ठीक पूर्व कार्य कर रही है, तब तक विघटन नहीं होगा जब तक खंड (1) में विनिर्दिष्ट उसकी अवधि समाप्त नहीं हो जाती।

मौजूदा कानूनों में किसी भी संशोधन के परिणामस्वरूप नगर पालिका का विघटन नहीं होना चाहिए और वर्तमान में संशोधन से पहले खंड (1) में निर्दिष्ट अवधि के अंत तक संचालन में रहना चाहिए।

अनुच्छेद 243U के खंड (3) के तहत कहा गया है कि किसी नगरपालिका का गठन करने के लिए निर्वाचन, खंड (1) में विनिर्दिष्ट उसकी अवधि की समाप्ति के पूर्व, यानि कि 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले ही पूरा कर ली जानी चाहिए। विघटन की स्थिति में, विघटन की तारीख से छह महीने की अवधि समाप्त होने से पहले चुनाव करा लिया जाएगा।

हालांकि अगर टर्म पूरा होने से पहले ही नगरपालिका विघटित हो जाती है लेकिन उसके विघटन होने और टर्म की समाप्ति के बीच की अवधि अगर 6 महीने से कम है तो वहां पर उस अवधि के लिए चुनाव नहीं होगा बल्कि फिर से नए सिरे से चुनाव होगा।

अनुच्छेद 243U के खंड (4) के तहत कहा गया है कि किसी नगरपालिका की अवधि की समाप्ति के पूर्व उस नगरपालिका के विघटन पर गठित की गई कोई नगरपालिका, उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए बनी रहेगी जिसके लिए विघटित नगरपालिका खंड (1) के अधीन बनी रहती, यदि वह इस प्रकार विघटित नहीं की जाती।

यदि नगरपालिका की पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले ही अगर नगरपालिका विघटित हो जाता है तो फिर जो चुनाव होगा वो उस शेष अवधि के लिए ही होगा न कि पूरे 5 वर्ष के लिए।

हालांकि यह याद रखिए कि अगर टर्म पूरा होने से पहले ही नगरपालिका विघटित हो जाती है लेकिन उसके विघटन होने और टर्म की समाप्ति के बीच की अवधि अगर 6 महीने से कम है तो वहां पर उस अवधि के लिए चुनाव नहीं होगा बल्कि फिर से नए सिरे से चुनाव होगा वो भी पूरे 5 वर्ष की अवधि के लिए।

तो यही है अनुच्छेद 243U , उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरे अनुच्छेदों को समझने के लिए नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं।

https://wonderhindi.com/article-243e/
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मौलिक अधिकार बेसिक्स
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अस्वीकरण – यहाँ प्रस्तुत अनुच्छेद और उसकी व्याख्या, मूल संविधान (उपलब्ध संस्करण), संविधान पर डी डी बसु की व्याख्या (मुख्य रूप से), प्रमुख पुस्तकें (एम. लक्ष्मीकान्त, सुभाष कश्यप, विद्युत चक्रवर्ती, प्रमोद अग्रवाल इत्यादि) एनसाइक्लोपीडिया, संबंधित मूल अधिनियम और संविधान के विभिन्न ज्ञाताओं (जिनके लेख समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं इंटरनेट पर ऑडियो-विजुअल्स के रूप में उपलब्ध है) पर आधारित है। हमने बस इसे रोचक और आसानी से समझने योग्य बनाने का प्रयास किया है।