यह लेख Article 243X (अनुच्छेद 243भ) का यथारूप संकलन है। आप इस मूल अनुच्छेद का हिन्दी और इंग्लिश दोनों संस्करण पढ़ सकते हैं। आप इसे अच्छी तरह से समझ सके इसीलिए इसकी व्याख्या भी नीचे दी गई है आप उसे जरूर पढ़ें, और MCQs भी सॉल्व करें।

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📜 अनुच्छेद 243 (Article 243X) – Original

*भाग 9क [नगरपालिकाएं]
243X. नगरपालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां— किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा,

(क) ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीसें उद्गहीत, संगृहीत और विनियोजित करने के लिए किसी नगरपालिका को, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसे निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, प्राधिकृत कर सकेगा ;

(ख) राज्य सरकार द्वारा उद्रहीत और संगृहीत ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीसें किसी नगरपालिका को, ऐसे प्रयोजनों के लिए, तथा ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, समनुदिष्ट कर सकेगा ;

(ग) राज्य की संचित निधि में से नगरपालिकाओं के लिए ऐसे सहायता-अनुदान देने के लिए उपबंध कर सकेगा ; और

(घ) नगरपालिकाओं द्वारा या उनकी ओर से क्रमशः प्रास किए गए सभी धनों को जमा करने के लिए ऐसी निधियों का गठन करने और उन निधियों में से ऐसे धनों को निकालने के लिए भी उपबंध कर सकेगा,
जो विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं।
अनुच्छेद 243X हिन्दी संस्करण

*Part IXA [THE MUNICIPALITIES]
243X. Power to impose taxes by, and Funds of, the Municipalities— The Legislature of a State may, by law,—
(a) authorise a Municipality to levy, collect and appropriate such taxes, duties, tolls and fees in accordance with such procedure and subject to such limits;

(b) assign to a Municipality such taxes, duties, tolls and fees levied and collected by the State Government for such purposes and subject to such conditions and limits;

(c) provide for making such grants-in-aid to the Municipalities from the Consolidated Fund of the State; and

(d) provide for constitution of such Funds for crediting all moneys received, respectively, by or on behalf of the Municipalities and also for the withdrawal of such moneys therefrom, as may be specified in the law.
Article 243X English Version

🔍 Article 243X Explanation in Hindi

भारतीय संविधान का भाग 9A, अनुच्छेद 243P से लेकर अनुच्छेद 243ZG तक विस्तारित है। यह भाग भारत में स्थानीय स्व:शासन की नींव रखता है जो कि हमेशा से संविधान का हिस्सा नहीं था बल्कि इसे साल 1992 में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम की मदद से संविधान का हिस्सा बनाया गया।

भाग 9A पूरी तरह से नगरपालिका (Municipalities) को समर्पित है। इसके तहत कुल 18 अनुच्छेद आते हैं जिसकी मदद से नगरपालिका व्यवस्था को एक संवैधानिक संस्था बनाया गया।

नगरपालिका व्यवस्था के जुड़ने से भारत में अब सरकार की त्रिस्तरीय व्यवस्था हो गई है – संघ सरकार (Union Government), राज्य सरकार (State Government) और स्थानीय स्वशासन (जिसके अंतर्गत पंचायत एवं नगरपालिकाएं आती हैं)।

कुल मिलाकर भारत में पंचायतें गाँव, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर (त्रिस्तरीय) स्थानीय स्वशासन संस्थाएँ हैं जो जमीनी स्तर के लोकतंत्र और ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस लेख में हम अनुच्छेद 243X को समझने वाले हैं;

याद रखें, नगरपालिका के पूरे संवैधानिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भाग 9A के तहत आने वाले पूरे 18 अनुच्छेद को एक साथ जोड़कर पढ़ना और समझना जरूरी है। अगर आप चीजों को समग्रता के साथ समझना चाहते हैं तो पहले कृपया नीचे दिए गए दोनों लेखों को पढ़ें और समझें;

शहरी स्थानीय स्व-शासन (Urban Local Government)
शहरी स्थानीय स्व-शासन के प्रकार (Types of Urban local Govt.)
Closely Related to Article 243X

| अनुच्छेद 243X – नगरपालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां (Power to impose taxes by, and Funds of, the Municipalities)

अनुच्छेद 243X नगरपालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियों के बारे में बताया गया है।

अनुच्छेद 243X के तहत कहा गया है कि किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा नगरपालिकाओं को कर (Tax) अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियों को नियंत्रित करने की निम्नलिखित शक्तियां दे सकती है;

(क) राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, कर (Tax), शुल्क (Fee), पथकर (toll tax) और फीसें उद्गहीत, संगृहीत और विनियोजित करने के लिए किसी नगरपालिका को, प्राधिकृत कर सकेगा (हालांकि यह कुछ निर्बंधनों के अधीन हो सकता है);

(ख) राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, राज्य सरकार द्वारा उद्गृहित (levied) और संगृहीत कर, शुल्क, पथकर और फीसें किसी नगरपालिका को, ऐसे प्रयोजनों के लिए सौंप सकेगा (हालांकि यह कुछ निर्बंधनों के अधीन हो सकता है);

(ग) राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा राज्य की संचित निधि में से नगरपालिकाओं के लिए ऐसे सहायता-अनुदान देने के लिए उपबंध कर सकेगा ; और

(घ) राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा नगरपालिकाओं द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त किए गए सभी धनों को जमा करने के लिए ऐसी निधियों का गठन करने और उन निधियों में से ऐसे धनों को निकालने के लिए भी उपबंध कर सकेगा।

तो यही है अनुच्छेद 243X , उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरे अनुच्छेदों को समझने के लिए नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं।

https://wonderhindi.com/article-243h/
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अस्वीकरण – यहाँ प्रस्तुत अनुच्छेद और उसकी व्याख्या, मूल संविधान (उपलब्ध संस्करण), संविधान पर डी डी बसु की व्याख्या (मुख्य रूप से), प्रमुख पुस्तकें (एम. लक्ष्मीकान्त, सुभाष कश्यप, विद्युत चक्रवर्ती, प्रमोद अग्रवाल इत्यादि) एनसाइक्लोपीडिया, संबंधित मूल अधिनियम और संविधान के विभिन्न ज्ञाताओं (जिनके लेख समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं इंटरनेट पर ऑडियो-विजुअल्स के रूप में उपलब्ध है) पर आधारित है। हमने बस इसे रोचक और आसानी से समझने योग्य बनाने का प्रयास किया है।