यह लेख Article 279 (अनुच्छेद 279) का यथारूप संकलन है। आप इस मूल अनुच्छेद का हिन्दी और इंग्लिश दोनों संस्करण पढ़ सकते हैं। आप इसे अच्छी तरह से समझ सके इसीलिए इसकी व्याख्या भी नीचे दी गई है आप उसे जरूर पढ़ें, और MCQs भी सॉल्व करें।

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📜 अनुच्छेद 279 (Article 279) – Original

भाग 12 [वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद] अध्याय 1 – वित्त (संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण)
279. “शुद्ध आगम”, आदि की गणना — (1) इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में “शुद्ध आगम” से किसी कर या शुल्क के संबंध में उसका वह आगम अभिप्रेत है जो उसके संग्रहण के खर्चों को घटाकर आए और उन उपबंधों के प्रयोजनों के लिए किसी क्षेत्र में या उससे प्राप्त हुए माने जा सकने वाले किसी कर या शुल्क का अथवा किसी कर या शुल्क के किसी भाग का शुद्ध आगम भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अभिनिश्चित और प्रमाणित किया जाएगा और उसका प्रमाणपत्र अंतिम होगा।

(2) जैसा ऊपर कहा गया है उसके और इस अध्याय के किसी अन्य अभिव्यक्त उपबंध के अधीन रहते हुए, किसी ऐसी दशा में, जिसमें इस भाग के अधीन किसी शुल्क या कर का आगम किसी राज्य को सौंप दिया जाता है या सौंप दिया जाए, संसद्‌ द्वारा बनाई गई विधि या राष्ट्रपति का कोई आदेश उस रीति का, जिससे आगम की गणना की जानी है, उस समय का, जिससे या जिसमें और उस रीति का, जिससे कोई संदाय किए जाने हैं, एक वित्तीय वर्ष और दूसरे वित्तीय वर्ष में समायोजन करने का और अन्य आनुषंगिक या सहायक विषयों का उपबंध कर सकेगा।
अनुच्छेद 279 हिन्दी संस्करण

Part XII [FINANCE, PROPERTY, CONTRACTS AND SUITS] Chapter 1 – Finance (Distribution of revenues between the Union and the States)
279. Calculation of “net proceeds”, etc.— (1) In the foregoing provisions of this Chapter, “net proceeds” means in relation to any tax or duty the proceeds thereof reduced by the cost of collection, and for the purposes of those provisions the net proceeds of any tax or duty, or of any part of any tax or duty, in or attributable to any area shall be ascertained and certified by the Comptroller and Auditor-General of India, whose certificate shall be final.

(2) Subject as aforesaid, and to any other express provision of this Chapter, a law made by Parliament or an order of the President may, in any case where under this Part the proceeds of any duty or tax are, or may be,
assigned to any State, provide for the manner in which the proceeds are to be calculated, for the time from or at which and the manner in which any payments are to be made, for the making of adjustments between one financial year and another, and for any other incidental or ancillary matters.
Article 279 English Version

🔍 Article 279 Explanation in Hindi

भारतीय संविधान का भाग 12, अनुच्छेद 264 से लेकर अनुच्छेद 300क तक कुल 4अध्यायों (Chapters) में विस्तारित है (जिसे कि आप नीचे टेबल में देख सकते हैं)।

ChaptersTitleArticles
Iवित्त (Finance)Article 264 – 291
IIउधार लेना (Borrowing)Article 292 – 293
IIIसंपत्ति संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद (PROPERTY, CONTRACTS, RIGHTS, LIABILITIES, OBLIGATIONS AND SUITS)294 – 300
IVसंपत्ति का अधिकार (Rights to Property)300क
[Part 11 of the Constitution]

जैसा कि आप देख सकते हैं यह पूरा भाग संपत्ति संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद (PROPERTY, CONTRACTS, RIGHTS, LIABILITIES, OBLIGATIONS AND SUITS) के बारे में है।

संविधान का यही वह भाग है जिसके अंतर्गत हम निम्नलिखित चीज़ें पढ़ते हैं;

  • कर व्यवस्था (Taxation System)
  • विभिन्न प्रकार की निधियाँ (different types of funds)
  • संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण (Distribution of revenues between the Union and the States)
  • भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा उधार लेने की व्यवस्था (Borrowing arrangement by Government of India or State Government)
  • संपत्ति का अधिकार (Rights to Property), इत्यादि।

संविधान के इस भाग (भाग 12) के पहले अध्याय को तीन उप-अध्यायों (Sub-chapters) में बांटा गया है। जिसे कि आप नीचे चार्ट में देख सकते हैं;

Sub-Chapters TitleArticles
साधारण (General)Article 264 – 267
संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण (Distribution of revenues between the Union and the States)Article 268 – 281
प्रकीर्ण वित्तीय उपबंध (Miscellaneous Financial Provisions)282 – 291*
* अनुच्छेद 291 को 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 की मदद से निरसित (Repealed) कर दिया गया है।

इस लेख में हम अनुच्छेद 279 को समझने वाले हैं; जो कि संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण (Distribution of revenues between the Union and the States) के तहत आता है। हालांकि मोटे तौर पर समझने के लिए आप नीचे दिये गए लेख से स्टार्ट कर सकते हैं;

केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध Center-State Financial Relations)
Closely Related to Article 279

| अनुच्छेद 279 – “शुद्ध आगम”, आदि की गणना (Calculation of “net proceeds”, etc.)

अनुच्छेद 279 के तहत “शुद्ध आगम”, आदि की गणना (Calculation of “net proceeds”, etc.) का वर्णन है। इस अनुच्छेद के तहत कुल दो खंड है।

Article 279 Clause 1 Explained

अनुच्छेद 279 के खंड (1) तहत कहा गया है कि इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में “शुद्ध आगम” से किसी कर या शुल्क के संबंध में उसका वह आगम अभिप्रेत है जो उसके संग्रहण के खर्चों को घटाकर आए और उन उपबंधों के प्रयोजनों के लिए किसी क्षेत्र में या उससे प्राप्त हुए माने जा सकने वाले किसी कर या शुल्क का अथवा किसी कर या शुल्क के किसी भाग का शुद्ध आगम भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अभिनिश्चित और प्रमाणित किया जाएगा और उसका प्रमाणपत्र अंतिम होगा।

अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 269, अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 273, अनुच्छेद 274 एवं अनुच्छेद 280 में एक टर्म “शुद्ध आगम (net proceeds) की चर्चा की गई, लेकिन इनमें से किसी भी अनुच्छेद में यह नहीं बताया गया है कि शुद्ध आगम टर्म से क्या समझें; इसी प्रश्न का जवाब अनुच्छेद 279 देता है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 279 “शुद्ध आगम (net proceeds) की गणना से संबंधित है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच करों के वितरण के लिए संविधान में एक महत्वपूर्ण शब्द है।

अनुच्छेद 279 का खंड (1) “शुद्ध आय” को “उस कर या शुल्क के संग्रह करने में आई लागत से कम किए गए किसी कर या शुल्क की आय” के रूप में परिभाषित करता है। इसका मतलब यह है कि उस कर या शुल्क की “शुद्ध आय” निर्धारित करने के लिए कर या शुल्क एकत्र करने की लागत को कुल एकत्रित राजस्व से घटाया जाना चाहिए।

भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसी भी कर या शुल्क की “शुद्ध आय” का पता लगाने और प्रमाणित करने के लिए जिम्मेदार है। यह प्रमाणीकरण अंतिम है और सभी संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी है।

अनुच्छेद 279 एक महत्वपूर्ण प्रावधान है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि राज्य सरकारों को एकत्र किए गए करों का उचित हिस्सा मिले। अनुच्छेद 279 के बिना, केंद्र सरकार कुल एकत्रित राजस्व से संग्रहण की लागत में कटौती कर सकती है और शेष राशि को राज्य सरकारों को इस तरीके से वितरित कर सकती है जो उचित या न्यायसंगत नहीं है।

यहां एक उदाहरण दिया गया है कि किसी कर की “शुद्ध आय” की गणना के लिए अनुच्छेद 279 का उपयोग कैसे किया जाता है:

मान लीजिए कि केंद्र सरकार वस्तुओं और सेवाओं पर 10% की दर से कर लगाती है। और इस कर से एकत्रित कुल राजस्व 100 करोड़ रुपया है। इस टैक्स को इकट्ठा करने में 10 करोड़ रूपये की लागत आती हैं इसलिए, इस कर की “शुद्ध आय” रुपये है 90 करोड़ रुपया हुआ।

अनुच्छेद 279 के तहत, केंद्र सरकार को इस कर की “शुद्ध आय” को राज्य सरकारों को वितरित करना होगा। केंद्र सरकार कुल एकत्रित राजस्व में से संग्रहण की लागत में कटौती नहीं कर सकती और शेष राशि अपने पास नहीं रख सकती।

अनुच्छेद 279 एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो राज्य सरकारों के वित्तीय हितों की रक्षा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें एकत्र किए गए करों का उचित हिस्सा मिले। क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी कर या शुल्क की शुद्ध आय की गणना सटीक और निष्पक्ष रूप से की जाती है और शुद्ध आय को संग्रह की लागत से नहीं बढ़ाया जाता है। यह यह भी सुनिश्चित करता है कि शुद्ध आय निर्धारित करने के लिए एक निष्पक्ष तृतीय पक्ष जिम्मेदार है, जो सुनिश्चित करता है कि प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष है।

Article 279 Clause 2 Explained

अनुच्छेद 279 के खंड (2) तहत कहा गया है कि जैसा ऊपर कहा गया है उसके और इस अध्याय के किसी अन्य अभिव्यक्त उपबंध के अधीन रहते हुए, किसी ऐसी दशा में, जिसमें इस भाग के अधीन किसी शुल्क या कर का आगम किसी राज्य को सौंप दिया जाता है या सौंप दिया जाए, संसद्‌ द्वारा बनाई गई विधि या राष्ट्रपति का कोई आदेश उस रीति का, जिससे आगम की गणना की जानी है, उस समय का, जिससे या जिसमें और उस रीति का, जिससे कोई संदाय किए जाने हैं, एक वित्तीय वर्ष और दूसरे वित्तीय वर्ष में समायोजन करने का और अन्य आनुषंगिक या सहायक विषयों का उपबंध कर सकेगा।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 का खंड (2) अलग-अलग राज्यों को सौंपे गए करों और शुल्कों से प्राप्त आय के वितरण के संबंध में कानून और आदेश बनाने के लिए संसद और राष्ट्रपति के अधिकार का वर्णन करता है।

संसद और राष्ट्रपति के पास कानून और आदेश बनाने का अधिकार है जो यह बताता है कि करों और शुल्कों से प्राप्त आय की गणना, वितरण और राज्यों को भुगतान कैसे किया जाना चाहिए। इसमें समय सीमा और भुगतान के तरीकों को निर्दिष्ट करना, वित्तीय वर्षों के बीच समायोजन करना और अन्य संबंधित मामले शामिल हैं।

यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि सरकार के पास बदलती परिस्थितियों के अनुसार टैक्स प्रणाली को समायोजित करने की लचीलापन है और यह सुनिश्चित करना है कि टैक्स प्रणाली कुशलतापूर्वक काम करे।

तो यही है अनुच्छेद 279 , उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरे अनुच्छेदों को समझने के लिए नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं।

Article 270 of the Constitution | अनुच्छेद 270 व्याख्या
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Related MCQs with Explanation

Question 1: Article 279 of the Indian Constitution deals with:

(a) The definition of “net proceeds” of taxes and duties
(b) The process for determining the net proceeds of taxes and duties
(c) The distribution of the proceeds of taxes and duties between the Union Government and the State Governments
(d) All of the above

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Answer: (d) Explanation: Article 279 of the Indian Constitution deals with the definition of “net proceeds” of taxes and duties, the process for determining the net proceeds of taxes and duties, and the distribution of the proceeds of taxes and duties between the Union Government and the State Governments.

Question 2: The term “net proceeds” of taxes and duties under Article 279 of the Indian Constitution means:

(a) The proceeds of taxes and duties reduced by the cost of collection
(b) The proceeds of taxes and duties that are attributable to a particular State
(c) The proceeds of taxes and duties that are shared between the Union Government and the State Governments
(d) All of the above

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Answer: (a) Explanation: The term “net proceeds” of taxes and duties under Article 279 of the Indian Constitution means the proceeds of taxes and duties reduced by the cost of collection.

Question 3: The process for determining the net proceeds of taxes and duties under Article 279 of the Indian Constitution is:

(a) Ascertained and certified by the Comptroller and Auditor-General of India
(b) Determined by the Parliament or the Union Government
(c) Determined by the State Governments
(d) All of the above

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Answer: (a) Explanation: The process for determining the net proceeds of taxes and duties under Article 279 of the Indian Constitution is ascertained and certified by the Comptroller and Auditor-General of India.

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अस्वीकरण – यहाँ प्रस्तुत अनुच्छेद और उसकी व्याख्या, मूल संविधान (उपलब्ध संस्करण), संविधान पर डी डी बसु की व्याख्या (मुख्य रूप से), प्रमुख पुस्तकें (एम. लक्ष्मीकान्त, सुभाष कश्यप, विद्युत चक्रवर्ती, प्रमोद अग्रवाल इत्यादि) एनसाइक्लोपीडिया, संबंधित मूल अधिनियम और संविधान के विभिन्न ज्ञाताओं (जिनके लेख समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं इंटरनेट पर ऑडियो-विजुअल्स के रूप में उपलब्ध है) पर आधारित है। हमने बस इसे रोचक और आसानी से समझने योग्य बनाने का प्रयास किया है।