यह लेख Article 350B (अनुच्छेद 350B) का यथारूप संकलन है। आप इस मूल अनुच्छेद का हिन्दी और इंग्लिश दोनों संस्करण पढ़ सकते हैं। आप इसे अच्छी तरह से समझ सके इसीलिए इसकी व्याख्या भी नीचे दी गई है आप उसे जरूर पढ़ें, और MCQs भी सॉल्व करें।

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📜 अनुच्छेद 350B (Article 350B) – Original

भाग 17 [राजभाषा] अध्याय 4 – विशेष निदेश
1[350B. भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी — (1) भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।

(2) विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपाय से संबन्धित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन विषयों के संबंध में ऐसे अंतरालों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और संबन्धित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा।]
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1.  संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 21 द्वारा (1-11-1956 से) अंतःस्थापित।
अनुच्छेद 350B हिन्दी संस्करण

Part XVII [OFFICIAL LANGUAGE] CHAPTER IV.—SPECIAL DIRECTIVES
1[350B. Special Officer for linguistic minorities — (1) There shall be a Special Officer for linguistic minorities to be appointed by the President.

(2) It shall be the duty of the Special Officer to investigate all matters relating to the safeguards provided for linguistic minorities under this Constitution and report to the President upon those matters at such intervals as the President may direct, and the President shall cause all such reports to be laid before each House of Parliament, and sent to the Governments of the States concerned.]
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1. Ins. by s.21., ibid. (w.e.f. 1-11-1956).
Article 350B English Version

🔍 Article 350B Explanation in Hindi

भारतीय संविधान का भाग 17, अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक में विस्तारित है जैसा कि आप देख सकते हैं यह पूरा भाग राजभाषा (Official Language) के बारे में है। इस भाग को तीन अध्यायों में बांटा गया है जिसे कि आप नीचे टेबल में देख सकते हैं;\

ChaptersTitlesArticles
Iसंघ की भाषा (Language of the Union)343-344
IIप्रादेशिक भाषाएं (Regional Language)345-347
IIIउच्चतम एवं उच्च न्यायालयों आदि की भाषा (Language of Supreme and High Courts etc.)348-349
IVविशेष निदेश (Special Directives)350-351
Part 17 of the Constitution

इस लेख में हम “विशेष निदेश (Special Directives)” अध्याय के तहत आने वाले, अनुच्छेद 350B को समझने वाले हैं;

Article 120 (Language to be used in Parliament)
Article 210 (Language to be used in the Legislature)
Closely Related to Article 350B

| अनुच्छेद 350B – भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी (Special Officer for linguistic minorities)

जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक भाषायी विविधता वाला देश है। 22 भाषाएँ तो सिर्फ संविधान में वर्णित है इसके अलावा भी विभिन्न भाषा परिवारों की सैंकड़ों भाषाएँ भारत में बोली जाती है।

अनुच्छेद 350 के तहत व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा का वर्णन है। जिसे कि हमने समझा है। इसी तरह से अनुच्छेद 350A के तहत हमने समझा कि किस तरह से प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश की गई है।

अनुच्छेद 350B उसी अनुच्छेद का विस्तार है जिसके तहत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की व्यवस्था की गई है। इस अनुच्छेद के तहत कुल दो खंड आते हैं; आइये समझें;

अनुच्छेद 350B के खंड (1) के तहत कहा गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।

कहने का अर्थ है कि यह खंड भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी के गठन का प्रावधान करता है, जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

अनुच्छेद 350B के खंड (2) के तहत कहा गया है कि विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपाय से संबन्धित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन विषयों के संबंध में ऐसे अंतरालों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और संबन्धित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा।

इस खंड के तहत विशेष अधिकारी के कर्तव्य बताए गए हैं। इसके तहत मुख्य रूप से तीन बातें कही गई है;

पहला) इस संविधान के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करना विशेष अधिकारी का कर्तव्य होगा।

दूसरा) उन मामलों पर राष्ट्रपति को ऐसे अंतराल पर रिपोर्ट करें जैसा राष्ट्रपति निर्देश दे;

तीसरा) राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भेजेगा।

यह अनुच्छेद अनुच्छेद 350A के उद्देश्य के अनुरूप है जो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए मातृभाषा में शिक्षा सुनिश्चित करता है, अधिकारी इन अधिकारों के लिए एक प्रहरी के रूप में काम करेगा और आवश्यक कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति को किसी भी उल्लंघन की रिपोर्ट करेगा।

तो यही है अनुच्छेद 350B, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरे अनुच्छेदों को समझने के लिए नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं।

Article 350
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भारत की कार्यपालिका
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अस्वीकरण – यहाँ प्रस्तुत अनुच्छेद और उसकी व्याख्या, मूल संविधान (उपलब्ध संस्करण), संविधान पर डी डी बसु की व्याख्या (मुख्य रूप से), प्रमुख पुस्तकें (एम. लक्ष्मीकान्त, सुभाष कश्यप, विद्युत चक्रवर्ती, प्रमोद अग्रवाल इत्यादि) एनसाइक्लोपीडिया, संबंधित मूल अधिनियम और संविधान के विभिन्न ज्ञाताओं (जिनके लेख समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं इंटरनेट पर ऑडियो-विजुअल्स के रूप में उपलब्ध है) पर आधारित है। हमने बस इसे रोचक और आसानी से समझने योग्य बनाने का प्रयास किया है।