यह लेख अनुच्छेद 44 (Article 44) का यथारूप संकलन है। आप इसका हिन्दी और इंग्लिश दोनों अनुवाद पढ़ सकते हैं। आप इसे अच्छी तरह से समझ सके इसीलिए इसकी व्याख्या भी नीचे दी गई है आप उसे जरूर पढ़ें। इसकी व्याख्या इंग्लिश में भी उपलब्ध है, इसके लिए आप नीचे दिए गए लिंक का प्रयोग करें;

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अनुच्छेद 44

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📜 अनुच्छेद 44 (Article 44)

44. नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता – राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।
—-अनुच्छेद 44—–
44. . Uniform civil code for the citizens.—The State shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India.
Article 44

🔍 Article 44 Explanation in Hindi

राज्य के नीति निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy/DPSP) का शाब्दिक अर्थ है – राज्य के नीति को निर्देशित करने वाले तत्व।

जब संविधान बनाया गया था उस समय लोगों को लोकतांत्रिक राज्य में शासन करने का और देशहीत में कानून बनाने का कोई तजुर्बा नहीं था। खासकर के राज्यों के लिए जो कि एक लंबे औपनिवेशिक काल के बाद शासन संभालने वाले थे।

जैसा कि हम जानते है कि हमारे देश में राजनेताओं के लिए पढ़ा-लिखा होना कोई अनिवार्य नहीं है। ऐसे में मार्गदर्शक आवश्यक हो जाता है ताकि नीति निर्माताओं को हमेशा ज्ञात होता रहे कि किस तरफ जाना है।

◾ ऐसा नहीं था कि DPSP कोई नया विचार था बल्कि आयरलैंड में तो ये काम भी कर रहा था और हमने इसे वहीं से लिया।

◾ राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत (DPSP) नागरिकों के कल्याण और विकास के लिए कानूनों और नीतियों को बनाने के लिए दिशानिर्देश हैं। ये भारतीय संविधान के भाग IV में शामिल हैं।

◾ ये सिद्धांत गैर-प्रवर्तनीय (non enforceable) हैं, जिसका अर्थ है कि ये अदालतों द्वारा लागू नहीं हैं, हालांकि इसे देश के शासन में मौलिक माना जाता है और कानून और नीतियां बनाते समय सरकार द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए।

कुल मिलाकर नीति-निदेशक तत्व लोकतांत्रिक और संवैधानिक विकास के वे तत्व है जिसका उद्देश्य लोक-कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है।

DPSP का वर्गीकरण — नीचे आप निदेशक तत्वों का वर्गीकरण देख सकते हैं। इससे आपको यह समझने में आसानी होगी कि जो अनुच्छेद आप पढ़ रहें है वे किसलिए DPSP में शामिल की गई है और किन उद्देश्यों को लक्षित करने के लिए की गई है।

सिद्धांत
(Principles)
संबंधित अनुच्छेद
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समाजवादी
(Socialistic)
⚫ अनुच्छेद 38
⚫ अनुच्छेद 39
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⚫ अनुच्छेद 41
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⚫ अनुच्छेद 43
⚫ अनुच्छेद 43 क
⚫ अनुच्छेद 47
गांधीवादी
(Gandhian)
⚫ अनुच्छेद 40
⚫ अनुच्छेद 43
⚫ अनुच्छेद 43ख
⚫ अनुच्छेद 46
⚫ अनुच्छेद 48
उदार बौद्धिक
(Liberal intellectual)
⚫ अनुच्छेद 44
⚫ अनुच्छेद 45
⚫ अनुच्छेद 48
⚫ अनुच्छेद 48A
⚫ अनुच्छेद 49
⚫ अनुच्छेद 50
⚫ अनुच्छेद 51
Article 44

इसके अलावा निदेशक तत्वों को निम्नलिखित समूहों में भी बांट कर देखा जा सकता है;

कल्याणकारी राज्य (Welfare State) — इस समूह के नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 38 (1 एवं 2), अनुच्छेद 39 (ख एवं ग), अनुच्छेद 39क, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43क एवं अनुच्छेद 47 को रखा जाता है।

प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता (Equality of Dignity & Opportunity) — इस समूह के नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 40, 41, 44, 45, 46, 47 48 एवं 50 को रखा जाता है।

व्यक्ति के अधिकार (individual’s rights) — इस समूह के नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 39क, 41, 42, 43 45 एवं 47 को रखा जाता है।

संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक आता है। इस लेख में हम अनुच्छेद 44 को समझने वाले हैं;

अनुच्छेद-34 – भारतीय संविधान
अनुच्छेद-35 – भारतीय संविधान
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| अनुच्छेद 44 – नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता

एक समान नागरिक संहिता कानूनों का एक समूह है जो किसी देश के सभी नागरिकों पर लागू होता है, चाहे उनकी धार्मिक आस्था कुछ भी हो। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना और विवाह, तलाक, विरासत और अन्य व्यक्तिगत मामलों के लिए सामान्य नियम प्रदान करना है।

भारत में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का विचार कई वर्षों से एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। वर्तमान में, भारत में विवाह, तलाक, विरासत और अन्य व्यक्तिगत मामलों के संबंध में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए अलग-अलग कानूनों की व्यवस्था है।

एक UCC इन अलग-अलग कानूनों को कानूनों के एक सामान्य सेट के साथ बदल देगा जो सभी नागरिकों पर लागू होगा, चाहे उनकी धार्मिक आस्था कुछ भी हो।

UCC के पीछे मुख्य विचार सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना और राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के तरीके के रूप में व्यक्तिगत मामलों के लिए नियमों का एक सामान्य सेट प्रदान करना है।

भारतीय संविधान अपने राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के हिस्से के रूप में यूसीसी की मांग करता है, जो सरकार की नीति के लिए गैर-बाध्यकारी दिशानिर्देश हैं।

1947 में देश की आजादी के बाद से यूसीसी भारत में एक राजनीतिक मुद्दा रहा है, कुछ राजनीतिक दल और समूह इसका समर्थन करते हैं, जबकि अन्य इसका विरोध करते हैं।

समर्थकों का तर्क है कि यूसीसी भेदभाव को खत्म करने और लैंगिक समानता में सुधार करने में मदद करेगा, जबकि विरोधियों का तर्क है कि यह धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कमजोर करेगा और सांप्रदायिक तनाव पैदा कर सकता है।

UCC को लागू करने की दिशा में सरकार ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। यह मुद्दा बहस का विषय बना हुआ है, और यह अनिश्चित है कि यूसीसी को भारत में कब या लागू किया जाएगा।

विकासक्रम

भारत में एक समान नागरिक संहिता (UCC) का विचार समय के साथ विकसित हुआ है, जैसे-जैसे देश विकसित हुआ है, यह मुद्दा तेजी से विवादास्पद होता जा रहा है।

औपनिवेशिक काल के दौरान, ब्रिटिश प्रशासकों ने सभी नागरिकों पर उनके धार्मिक विश्वासों की परवाह किए बिना कानूनों का एक सामान्य सेट लागू किया।

ये कानून ब्रिटिश कानूनी प्रणाली पर आधारित थे और इनका उद्देश्य दक्षता और स्थिरता को बढ़ावा देना था। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद, सरकार ने UCC के विचार को राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के तरीके के रूप में माना।

हालाँकि, UCC तब से एक विवादास्पद मुद्दा रहा है, कुछ राजनीतिक दलों और समूहों ने इसका समर्थन किया और अन्य ने इसका विरोध किया।

आजादी के शुरुआती वर्षों में, सरकार ने अन्य प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित किया और यूसीसी एक प्रमुख मुद्दा नहीं था। हालाँकि, 1970 और 1980 के दशक में, इस मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की एक श्रृंखला के परिणामस्वरूप प्रमुखता मिली, जिसमें सरकार को UCC को लागू करने का आह्वान किया गया था।

ये निर्णय इस विचार पर आधारित थे कि एक यूसीसी यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होगा कि कानून के तहत सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाए।

हाल के वर्षों में, यूसीसी विशेष रूप से महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संबंध में एक तेजी से विवादास्पद मुद्दा बन गया है।

तो कुल मिलाकर यही है अनुच्छेद 44 (Article 44), उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरे अनुच्छेदों को समझने के लिए नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं।

अनुच्छेद-31(ख) – भारतीय संविधान
अनुच्छेद-31(क) – भारतीय संविधान
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अनुच्छेद 44 (Article 44) क्या है?

नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता – राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।
विस्तार से समझने के लिए लेख पढ़ें;

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अस्वीकरण - यहाँ प्रस्तुत अनुच्छेद और उसकी व्याख्या, मूल संविधान (नवीनतम संस्करण), संविधान पर डी डी बसु की व्याख्या (मुख्य रूप से) और संविधान के विभिन्न ज्ञाताओं (जिनके लेख समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं इंटरनेट पर ऑडियो-विजुअल्स के रूप में उपलब्ध है) पर आधारित है। हमने बस इसे रोचक और आसानी से समझने योग्य बनाने का प्रयास किया है।