यह लेख अनुच्छेद 63 (Article 63) का यथारूप संकलन है। आप इसका हिन्दी और इंग्लिश दोनों अनुवाद पढ़ सकते हैं। आप इसे अच्छी तरह से समझ सके इसीलिए इसकी व्याख्या भी नीचे दी गई है आप उसे जरूर पढ़ें।
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📜 अनुच्छेद 63 (Article 63)
63. भारत का उपराष्ट्रपति — भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। |
63. The Vice-President of India.—There shall be a Vice-President of India. |
🔍 Article 63 Explanation in Hindi
अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक भारतीय संविधान के भाग 5 के तहत आता है। भाग 5 को 5 अध्यायों में बांटा गया है। इसी का पहला अध्याय है – कार्यपालिका (Executive)।
कार्यपालिका के तहत अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक आते हैं। और इस भाग के अंतर्गत संघ के कार्यपालिका की चर्चा की गई है। जिसके तहत राष्ट्रपति (President), उप-राष्ट्रपति (vice president), मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) एवं महान्यायवादी (Attorney General) आते हैं।
कार्यपालिका के तहत यहाँ प्रधानमंत्री की चर्चा इसीलिए नहीं की गई है क्योंकि मंत्रिपरिषद का मुखिया ही प्रधानमंत्री होता है।
यहाँ यह याद रखिए कि संविधान के भाग 5 को संघ या The Union के नाम से भी जाना जाता है।
कुल मिलाकर संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक आता है। इस लेख में हम अनुच्छेद 63 को समझने वाले हैं;
| अनुच्छेद 63 – भारत का उपराष्ट्रपति
अनुच्छेद 63 भारत के लिए एक उप राष्ट्रपति की व्यवस्था करता है। उपराष्ट्रपति व्यवस्था को भारत ने अमेरिका से लिया है।
◾ भारत के उपराष्ट्रपति भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित पद है। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के सदस्य शामिल होते हैं, और पांच साल की अवधि के लिए पद धारण करते हैं।
◾ भारत का उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय है। उपराष्ट्रपति राज्य सभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है और इसके सत्रों की अध्यक्षता करता है।
राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जिम्मेदारियों को ग्रहण करता है और भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है।
कुल मिलाकर भारत के उप राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो एक उप-राष्ट्रपति के पद के हैसियत से उसके पास ज्यादा कुछ करने को होता नहीं है।
उप राष्ट्रपति की प्रासंगिकता तभी सामने आती है जब राष्ट्रपति किसी कारण से अपने पद पर न हो। इसीलिए उप-राष्ट्रपति को ”His Superfluous Highness” कह दिया जाता है।
इस तरह से अगर देखें तो संविधान ने उप-राष्ट्रपति को क्षमता के अनुरूप कोई विशेष कार्य नहीं सौंपे हैं पर इसका मतलब ये कतई नहीं है उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जरूरत थी तभी तो इस पद का सृजन किया गया है।
सबसे बड़ी जरूरत इसकी इस सेंस में है कि ये राजनीतिक निरंतरता (Political continuity) को बनाए रखने में मदद करता है।
◾ भारत में उप-राष्ट्रपति सिस्टम अमेरिका के उप-राष्ट्रपति सिस्टम पर आधारित है लेकिन फिर भी अमेरिकी उप-राष्ट्रपति व्यवस्था से ये इस मायने में अलग है कि अगर अमेरिका में राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उप-राष्ट्रपति, अपने पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल की शेष अवधि तक उस पद पर बना रहता है।
दूसरी ओर, भारत का उप-राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर, पूर्व राष्ट्रपति के शेष कार्यकाल तक उस पद पर बना नहीं रहता है बल्कि वह एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में तब तक कार्य करता है, जब तक कि नया राष्ट्रपति कार्यभार ग्रहण न कर लें। जैसे ही नया राष्ट्रपति आ जाता है उप-राष्ट्रपति पुनः अपने पद पर लौट आता है।
उदाहरण के लिए
◾ हमारे तीसरे राष्ट्रपति ज़ाकिर हुसैन (13 मई 1967 – 3 मई 1969) सिर्फ दो वर्ष के आसपास अपने पद पर रह पाए थे। पद पर रहते हुए ही उनकी मृत्यु हो गयी थी।
उसके बाद उस समय के उपराष्ट्रपति वी वी गिरि 3 मई 1969 को कार्यवाहक (Acting) राष्ट्रपति के रूप में पद संभालते हैं।
◾ 24 अगस्त 1974 से 11 फ़रवरी 1977 तक फकरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति पद को संभालते है। 11 फ़रवरी 1977 को इनकी मृत्यु हो जाती है।
11 फ़रवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक उस समय के उपराष्ट्रपति बी डी जत्ती ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति पद को संभाला।
S.N. | President | Join | Left | Vice Presient |
Interim | Rajendra Prasad (1884–1963) | 26 January 1950 | 13 May 1952 | – |
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1 | Rajendra Prasad (1884–1963) | 13 May 1952 | 13 May 1957 | Sarvepalli Radhakrishnan |
1 | Rajendra Prasad (1884–1963) | 13 May 1957 | 13 May 1962 | Sarvepalli Radhakrishnan |
2 | Sarvepalli Radhakrishnan (1888–1975) | 13 May 1962 | 13 May 1967 | Zakir Husain |
3 | Zakir Husain (1897–1969) | 13 May 1967 | 3 May 1969[†] | Varahagiri Venkata Giri |
Acting | Varahagiri Venkata Giri (1894–1980) | 3 May 1969 | 20 July 1969 | – |
Acting | M. Hidayatullah (1905–1992) | 20 July 1969 | 24 August 1969 | – |
4 | Varahagiri Venkata Giri (1894–1980) | 24 August 1969 | 24 August 1974 | Gopal Swarup Pathak |
5 | Fakhruddin Ali Ahmed (1905–1977) | 24 August 1974 | 11 February 1977 | Gopal Swarup Pathak B. D. Jatti |
Acting | B. D. Jatti (1912–2002) | 11 February 1977 | 25 July 1977 | – |
6 | Neelam Sanjiva Reddy (1913–1996) | 25 July 1977 | 25 July 1982 | B. D. Jatti M. Hidayatullah |
7 | Giani Zail Singh (1916–1994) | 25 July 1982 | 25 July 1987 | M. Hidayatullah R. Venkataraman |
8 | R. Venkataraman (1910–2009) | 25 July 1987 | 25 July 1992 | Shankar Dayal Sharma |
9 | Shankar Dayal Sharma (1918–1999) | 25 July 1992 | 25 July 1997 | K. R. Narayanan |
10 | K. R. Narayanan (1920–2005) | 25 July 1997 | 25 July 2002 | Krishan Kant |
11 | A. P. J. Abdul Kalam (1931–2015) | 25 July 2002 | 25 July 2007 | Krishan Kant Bhairon Singh Shekhawat |
12 | Pratibha Devisingh Patil (1934–) | 25 July 2007 | 25 July 2012 | M. Hamid Ansari |
13 | Pranab Mukherjee (1935–2020) | 25 July 2012 | 25 July 2017 | M. Hamid Ansari |
14 | Ram Nath Kovind (1945–) | 25 July 2017 | 25 July 2022 | M. Hamid Ansari M. Venkaiah Naidu |
15 | Droupadi Murmu (1958–) | 25 July 2022 | Incumbent | M. Venkaiah Naidu Jagdeep Dhankhar |
Vice – President of India | Term of office |
Sarvepalli Radhakrishnan (First Vice-President of India) | 13 May 1952 – 12 May 1957 13 May 1957 – 12 May 1962 |
Zakir Hussain | 13 May 1962 – 12 May 1967 |
V. V. Giri | 13 May 1967 – 3 May 1969 |
Gopal Swarup Pathak | 31 August 1969 – 30 August 1974 |
B. D. Jatti | 31 August 1974 – 30 August 1979 |
Mohammad Hidayatullah | 31 August 1979 – 30 August 1984 |
R. Venkataraman | 31 August 1984 – 24 July 1987 |
Shankar Dayal Sharma | 3 September 1987 – 24 July 1992 |
K. R. Narayanan | 21 August 1992 – 24 July 1997 |
Krishan Kant | 21 August 1997 – 27 July 2002 |
Bhairon Singh Shekhawat | 19 August 2002 – 21 July 2007 |
Mohammad Hamid Ansari | 11 August 2007 – 11 August 2012 11 August 2012 – 11 August 2017 |
Venkaiah Naidu | 11 August 2017 – 11 August 2022 |
Jagdeep Dhankhar | 11 August 2022 – पद पर बने हुए हैं |
उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ तथ्य
उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी तथ्यों को हम यहाँ समझ रहें हैं उसे हम आगे आने वाले अनुच्छेदों में समझने वाले हैं। यहाँ उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ वन लाइनर्स है, इसे आप याद रख सकते हैं;
◾ भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्य सभा) के सदस्य शामिल होते हैं।
◾ उपराष्ट्रपति पांच साल की अवधि के लिए पद धारण करता है और उसे कार्यालय में फिर से चुना जा सकता है।
◾ उपराष्ट्रपति राज्य सभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है और इसके सत्रों की अध्यक्षता करता है।
◾ राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जिम्मेदारियों को ग्रहण करता है और भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है।
◾ उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के बाद भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय है।
◾ उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर सकता है यदि पहले वाला मृत्यु, इस्तीफे या महाभियोग के कारण अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है।
◾ उपराष्ट्रपति को राज्य सभा के सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा भी पद से हटाया जा सकता है।
◾ उपराष्ट्रपति एक निवास, कार्यालय और कर्मचारियों के हकदार हैं, और कार्यालय छोड़ने के बाद पेंशन के लिए भी पात्र हैं।
तो यही है अनुच्छेद 63 (Article 63), उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरे अनुच्छेदों को समझने के लिए नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं।
◾ उपराष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है? [यूपीएससी]
अनुच्छेद 63 के तहत भारत में उपराष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है। ये कार्यपालिकों में से एक है।
विस्तार से समझने के लिए लेख पढ़ें;
| Related Article
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⚫ अनुच्छेद 62 ⚫ अनुच्छेद 64 | ⚫ Article 49 ⚫ Article 51A |
⚫ भारतीय संविधान ⚫ संसद की बेसिक्स ⚫ मौलिक अधिकार बेसिक्स ⚫ भारत की न्यायिक व्यवस्था ⚫ भारत की कार्यपालिका | ⚫ Constitution ⚫ Basics of Parliament ⚫ Fundamental Rights ⚫ Judiciary in India ⚫ Executive in India |
अस्वीकरण – यहाँ प्रस्तुत अनुच्छेद और उसकी व्याख्या, मूल संविधान (नवीनतम संस्करण), संविधान पर डी डी बसु की व्याख्या (मुख्य रूप से) और संविधान के विभिन्न ज्ञाताओं (जिनके लेख समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं इंटरनेट पर ऑडियो-विजुअल्स के रूप में उपलब्ध है) पर आधारित है। हमने बस इसे रोचक और आसानी से समझने योग्य बनाने का प्रयास किया है। |