यह लेख अनुच्छेद 69 (Article 69) का यथारूप संकलन है। आप इसका हिन्दी और इंग्लिश दोनों अनुवाद पढ़ सकते हैं। आप इसे अच्छी तरह से समझ सके इसीलिए इसकी व्याख्या भी नीचे दी गई है आप उसे जरूर पढ़ें।
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📜 अनुच्छेद 69 (Article 69)
69. उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान — प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष निम्नलिखित प्ररूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा, अर्थात :- “मैं, —————————ईश्वर की शपथ लेता हूं/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।” |
69. Oath or affirmation by the Vice-President.—Every VicePresident shall, before entering upon his office, make and subscribe before the President, or some person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation in the following form, that is to say— “I, ————————, do swear in the name of God that I will bear true faith and solemnly affirm allegiance to the Constitution of India as by law established and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter.” |
🔍 Article 69 Explanation in Hindi
अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक भारतीय संविधान के भाग 5 के तहत आता है। भाग 5 को 5 अध्यायों में बांटा गया है। इसी का पहला अध्याय है – कार्यपालिका (Executive)।
कार्यपालिका के तहत अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक आते हैं। और इस भाग के अंतर्गत संघ के कार्यपालिका की चर्चा की गई है। जिसके तहत राष्ट्रपति (President), उप-राष्ट्रपति (vice president), मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) एवं महान्यायवादी (Attorney General) आते हैं।
कार्यपालिका के तहत यहाँ प्रधानमंत्री की चर्चा इसीलिए नहीं की गई है क्योंकि मंत्रिपरिषद का मुखिया ही प्रधानमंत्री होता है।
यहाँ यह याद रखिए कि संविधान के भाग 5 को संघ या The Union के नाम से भी जाना जाता है।
कुल मिलाकर संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक आता है। इस लेख में हम अनुच्छेद 69 को समझने वाले हैं;
|अनुच्छेद 69 – उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
अनुच्छेद 69 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति (Vice President of India) अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपना हस्ताक्षर करता है।
उपराष्ट्रपति का शपथ कुछ इस तरह से होता है;
“मैं, —————————ईश्वर की शपथ लेता हूं/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।”
तो यही है अनुच्छेद 69 (Article 69), उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरे अनुच्छेदों को समझने के लिए नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं।
◾ उपराष्ट्रपति चुनाव की पूरी प्रक्रिया समझें – उपराष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है? [यूपीएससी]
अनुच्छेद 69, उपराष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है और हस्ताक्षर करता है।
विस्तार से समझने के लिए लेख पढ़ें;
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अस्वीकरण – यहाँ प्रस्तुत अनुच्छेद और उसकी व्याख्या, मूल संविधान (नवीनतम संस्करण), संविधान पर डी डी बसु की व्याख्या (मुख्य रूप से), एनसाइक्लोपीडिया, संबंधित मूल अधिनियम और संविधान के विभिन्न ज्ञाताओं (जिनके लेख समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं इंटरनेट पर ऑडियो-विजुअल्स के रूप में उपलब्ध है) पर आधारित है। हमने बस इसे रोचक और आसानी से समझने योग्य बनाने का प्रयास किया है। |