यह लेख अनुच्छेद 78 (Article 78) का यथारूप संकलन है। आप इसका हिन्दी और इंग्लिश दोनों अनुवाद पढ़ सकते हैं। आप इसे अच्छी तरह से समझ सके इसीलिए इसकी व्याख्या भी नीचे दी गई है आप उसे जरूर पढ़ें।

पाठकों से अपील 🙏
Bell आइकॉन पर क्लिक करके हमारे नोटिफ़िकेशन सर्विस को Allow कर दें ताकि आपको हरेक नए लेख की सूचना आसानी से प्राप्त हो जाए। साथ ही नीचे दिए गए हमारे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ जाएँ और नवीनतम विचार-विमर्श का हिस्सा बनें;
⬇️⬇️⬇️

अगर टेलीग्राम लिंक काम न करे तो सीधे टेलीग्राम पर जाकर सर्च करे – @upscandpcsofficial

Article 78


📜 अनुच्छेद 78 (Article 78) Original

सरकारी कार्य का संचालन
78. राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधान मंत्री के कर्तव्य — प्रधान मंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह –
(क) संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे;
(ख) संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे, वह दे; और
(ग) किसी विषय को, जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किन्तु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे।
अनुच्छेद 78 हिन्दी संस्करण

Conduct of Government Business
78. Duties of Prime Minister as respects the furnishing of information to the President, etc. — It shall be the duty of the Prime Minister—
(a) to communicate to the President all decisions of the Council of Ministers relating to the administration of the affairs of the Union and proposals for legislation;
(b) to furnish such information relating to the administration of the affairs of the Union and proposals for legislation as the President may call for; and
(c) if the President so requires, to submit for the consideration of the Council of Ministers any matter on which a decision has been taken by a Minister but which has not been considered by the Council.
Article 78 English Version

🔍 Article 78 Explanation in Hindi

अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक भारतीय संविधान के भाग 5 के तहत आता है। भाग 5 को 5 अध्यायों में बांटा गया है। इसी का पहला अध्याय है – कार्यपालिका (Executive)

कार्यपालिका के तहत अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक आते हैं। और इस भाग के अंतर्गत संघ के कार्यपालिका की चर्चा की गई है। जिसके तहत राष्ट्रपति (President), उप-राष्ट्रपति (vice president), मंत्रिपरिषद (Council of Ministers), प्रधानमंत्री (Prime minister) एवं महान्यायवादी (Attorney General) आते हैं।

यहाँ यह याद रखिए कि संविधान के भाग 5 को संघ या The Union के नाम से भी जाना जाता है।

कुल मिलाकर संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक आता है। इस लेख में हम अनुच्छेद 78 को समझने वाले हैं;

अनुच्छेद-166 – भारतीय संविधान
अनुच्छेद-167 – भारतीय संविधान
Closely Related to the Article 78

| अनुच्छेद 78 – राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधान मंत्री के कर्तव्य

जिस तरह से अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल को जानकारी देने, आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य बताए गए हैं। उसी तरह से अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है।

आप सोच के देखिये कि अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्तियों को राष्ट्रपति में निहित किया गया है। साथ ही अनुच्छेद 77(1) के तहत संघीय सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की जाती है।

इसी तरह से अनुच्छेद 74 के तहत राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री की व्यवस्था की गई है।

कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि सारी ज़िम्मेदारी राष्ट्रपति पर डाल दिया गया है लेकिन वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री में निहित कर दिया गया है।

ऐसे में प्रधानमंत्री क्या निर्णय ले रहा है, मंत्रिपरिषद को बता भी रहा है कि नहीं इत्यादि जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। जाहिर सी बात है कि अगर राष्ट्रपति के नाम पर काम हो रहा है तो राष्ट्रपति को पता भी तो होना चाहिए कि उसके नाम पर क्या हो रहा है। नहीं तो “खाया-पिया कुछ नहीं गिलास तोड़ा बारह आना” वाली बात हो जाएगी।

इसी संदर्भ में अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री पर कुछ कर्तव्यों को आरोपित करता है।

अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधान मंत्री के कर्तव्य के बारे में है। चूंकि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद से बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। अतः अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधान मंत्री को तीन कर्तव्य दिए गए है; इस अनुच्छेद के तीन खंड है;

अनुच्छेद 78क. संघ के कार्यपालक के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं (proposals) संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय (Decision) राष्ट्रपति को संसूचित करें।

यानि कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि प्रशासन और विधि से संबन्धित जितने भी निर्णय मंत्रिपरिषद लेते है उसे राष्ट्रपति को भी बताएं।

अनुच्छेद 78ख. संघ के कार्यपालक के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनों संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे, प्रधानमंत्री वह दे,

यानि कि राष्ट्रपति जब भी संघ के प्रशासन संबंधी एवं विधान से संबन्धित कोई proposals मांगे तो प्रधान मंत्री का कर्तव्य है कि वह इसे राष्ट्रपति के समक्ष उपलब्ध कराएं।

अनुच्छेद 78ग. किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय (Decision) कर दिया है किन्तु उस विषय पर मंत्रीपरिषद ने विचार नहीं किया है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर प्रधानमंत्री, मंत्रीपरिषद के समक्ष उसे विचार के लिए रखे।

यानि कि अगर किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया है लेकिन उस निर्णय के बारे में मंत्रिपरिषद को नहीं बताया है तो ऐसी स्थिति में अगर राष्ट्रपति की यह इच्छा है कि उसे मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करवाया जाना चाहिए तो प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य बनता है कि उस निर्णय के बारे में मंत्रिपरिषद को बताएं।

कुल मिलाकर अनुच्छेद 78 का मतलब क्या है?

जब सभी कार्यकारी कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम पर की जाती है तो ऐसे में यह स्वाभाविक है कि राष्ट्रपति को सभी प्रशासनिक निर्णयों के बारे में सूचित किया जाए। इसीलिए प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को बताना आवश्यक कर दिया गया है।

इससे होता ये है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित किए बिना मंत्रिपरिषद के निर्णयों को लागू नहीं कर सकते हैं।

आपको याद होगा कि संसद के सदनों द्वारा पारित प्रत्येक विधायी प्रस्ताव को कानून बनने से पहले राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना होता है। इस तरह से राष्ट्रपति Aware रहता है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद क्या-क्या कर रहा है।

तो यही है अनुच्छेद 78 (Article 78), उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरे अनुच्छेदों को समझने के लिए नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं।

राज्यों के मुख्यमंत्री (Chief Minister of States)
प्रधानमंत्री (Prime minister)
केन्द्रीय मंत्रिपरिषद (Council of Ministers)
राज्यों के राज्य मंत्रिपरिषद (State Council of Minister)
Must Read

Related MCQs with Explanation

Question: Who is the President of India?

  • The Head of State of India.
  • The Constitutional Head of Government of India.
  • The Commander-in-Chief of the Indian Armed Forces.
  • All of the above.

Explanation: The correct answer is (d). The President of India is the Head of State of India, the Constitutional Head of Government of India, and the Commander-in-Chief of the Indian Armed Forces.

Question: How is the President of India elected?

  • By the people of India through direct elections.
  • By the members of the Parliament and the State Legislatures.
  • By the Electoral College.
  • By the Prime Minister.

Explanation: The correct answer is (c). The President of India is elected by the Electoral College, which consists of the members of the Parliament and the State Legislatures.

Question: What are the qualifications for being elected as the President of India?

  • A citizen of India.
  • At least 35 years of age.
  • Not a member of any political party.
  • All of the above.

Explanation: The correct answer is (d). The qualifications for being elected as the President of India are:

* A citizen of India.
* At least 35 years of age.
* Not a member of any political party at the time of election.

Question: What are the powers of the President of India?

  • The President is the supreme commander of the armed forces.
  • The President can appoint the Prime Minister and other ministers.
  • The President can dissolve the Parliament.
  • All of the above.

Explanation: The correct answer is (d). The President of India has a wide range of powers, including:

* The President is the supreme commander of the armed forces.
* The President can appoint the Prime Minister and other ministers.
* The President can dissolve the Parliament.
* The President can veto laws passed by the Parliament.
* The President can grant pardons and reprieves.
* The President can promulgate ordinances when the Parliament is not in session.

Question: What are the limitations on the powers of the President of India?

  • The President can only exercise his powers on the advice of the Council of Ministers.
  • The President’s powers are subject to the provisions of the Constitution.
  • The President can be impeached by the Parliament.
  • All of the above.

Explanation: The correct answer is (d). The powers of the President of India are limited by the Constitution. The President can only exercise his powers on the advice of the Council of Ministers. The President’s powers are also subject to the provisions of the Constitution. The President can be impeached by the Parliament for violation of the Constitution or for any other gross misconduct.

| Related Article

अनुच्छेद 77
अनुच्छेद 79
Next and Previous to the Article 78
अनुच्छेद-52 – भारतीय संविधान
अनुच्छेद-31(क) – भारतीय संविधान
—————————
FAQ. अनुच्छेद 78 (Article 78) क्या है?

अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधान मंत्री के कर्तव्य के बारे में है। इसके तहत कहा गया है कि प्रधान मंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे;
विस्तार से समझने के लिए लेख पढ़ें;

भारतीय संविधान
संसद की बेसिक्स
मौलिक अधिकार बेसिक्स
भारत की न्यायिक व्यवस्था
भारत की कार्यपालिका
—————————–
अस्वीकरण – यहाँ प्रस्तुत अनुच्छेद और उसकी व्याख्या, मूल संविधान (उपलब्ध संस्करण), संविधान पर डी डी बसु की व्याख्या (मुख्य रूप से), प्रमुख पुस्तकें (एम. लक्ष्मीकान्त, सुभाष कश्यप, विद्युत चक्रवर्ती, प्रमोद अग्रवाल इत्यादि) एनसाइक्लोपीडिया, संबंधित मूल अधिनियम और संविधान के विभिन्न ज्ञाताओं (जिनके लेख समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं इंटरनेट पर ऑडियो-विजुअल्स के रूप में उपलब्ध है) पर आधारित है। हमने बस इसे रोचक और आसानी से समझने योग्य बनाने का प्रयास किया है।