यह लेख अनुच्छेद 78 (Article 78) का यथारूप संकलन है। आप इसका हिन्दी और इंग्लिश दोनों अनुवाद पढ़ सकते हैं। आप इसे अच्छी तरह से समझ सके इसीलिए इसकी व्याख्या भी नीचे दी गई है आप उसे जरूर पढ़ें।
पाठकों से अपील 🙏 |
Bell आइकॉन पर क्लिक करके हमारे नोटिफ़िकेशन सर्विस को Allow कर दें ताकि आपको हरेक नए लेख की सूचना आसानी से प्राप्त हो जाए। साथ ही नीचे दिए गए हमारे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ जाएँ और नवीनतम विचार-विमर्श का हिस्सा बनें; |

अगर टेलीग्राम लिंक काम न करे तो सीधे टेलीग्राम पर जाकर सर्च करे – @upscandpcsofficial
📜 अनुच्छेद 78 (Article 78)
सरकारी कार्य का संचालन |
---|
78. राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधान मंत्री के कर्तव्य — प्रधान मंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह – (क) संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे; (ख) संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे, वह दे; और (ग) किसी विषय को, जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किन्तु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। |
Conduct of Government Business |
---|
78. Duties of Prime Minister as respects the furnishing of information to the President, etc. — It shall be the duty of the Prime Minister— (a) to communicate to the President all decisions of the Council of Ministers relating to the administration of the affairs of the Union and proposals for legislation; (b) to furnish such information relating to the administration of the affairs of the Union and proposals for legislation as the President may call for; and (c) if the President so requires, to submit for the consideration of the Council of Ministers any matter on which a decision has been taken by a Minister but which has not been considered by the Council. |
🔍 Article 78 Explanation in Hindi
अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक भारतीय संविधान के भाग 5 के तहत आता है। भाग 5 को 5 अध्यायों में बांटा गया है। इसी का पहला अध्याय है – कार्यपालिका (Executive)।
कार्यपालिका के तहत अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक आते हैं। और इस भाग के अंतर्गत संघ के कार्यपालिका की चर्चा की गई है। जिसके तहत राष्ट्रपति (President), उप-राष्ट्रपति (vice president), मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) एवं महान्यायवादी (Attorney General) आते हैं।
कार्यपालिका के तहत यहाँ प्रधानमंत्री की चर्चा इसीलिए नहीं की गई है क्योंकि मंत्रिपरिषद का मुखिया ही प्रधानमंत्री होता है।
यहाँ यह याद रखिए कि संविधान के भाग 5 को संघ या The Union के नाम से भी जाना जाता है।
कुल मिलाकर संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक आता है। इस लेख में हम अनुच्छेद 78 को समझने वाले हैं;
| अनुच्छेद 78 – राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधान मंत्री के कर्तव्य
अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधान मंत्री के कर्तव्य के बारे में है। इस अनुच्छेद के तीन खंड है;
हमने पिछले अनुच्छेदों में समझा कि प्रधानमंत्री सारे काम राष्ट्रपति के नाम पर ही करते हैं। चूंकि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद से बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। अतः अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधान मंत्री को तीन कर्तव्य दिए गए है;
अनुच्छेद 78क. संघ के कार्यपालक के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं (proposals) संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय (Decision) राष्ट्रपति को संसूचित करें।
यानि कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि प्रशासन और विधि से संबन्धित जितने भी निर्णय मंत्रिपरिषद लेते है उसे राष्ट्रपति को भी बताएं।
अनुच्छेद 78ख. संघ के कार्यपालक के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनों संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे, प्रधानमंत्री वह दे,
यानि कि राष्ट्रपति जब भी संघ के प्रशासन संबंधी एवं विधान से संबन्धित कोई proposals मांगे तो प्रधान मंत्री का कर्तव्य है कि वह इसे राष्ट्रपति के समक्ष उपलब्ध कराएं।
अनुच्छेद 78ग. किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय (Decision) कर दिया है किन्तु उस विषय पर मंत्रीपरिषद ने विचार नहीं किया है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर प्रधानमंत्री, मंत्रीपरिषद के समक्ष उसे विचार के लिए रखे।
यानि कि अगर किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया है लेकिन उस निर्णय के बारे में मंत्रिपरिषद को नहीं बताया है तो ऐसी स्थिति में अगर राष्ट्रपति की यह इच्छा है कि उसे मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करवाया जाना चाहिए तो प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य बनता है कि उस निर्णय के बारे में मंत्रिपरिषद को बताएं।
तो यही है अनुच्छेद 78 (Article 78), उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरे अनुच्छेदों को समझने के लिए नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं।
अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधान मंत्री के कर्तव्य के बारे में है। इसके तहत कहा गया है कि प्रधान मंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे;
विस्तार से समझने के लिए लेख पढ़ें;
| Related Article
Hindi Articles | English Articles |
---|---|
⚫ अनुच्छेद 77 ⚫ अनुच्छेद 79 | ⚫ Article 77 ⚫ Article 79 |
⚫ भारतीय संविधान ⚫ संसद की बेसिक्स ⚫ मौलिक अधिकार बेसिक्स ⚫ भारत की न्यायिक व्यवस्था ⚫ भारत की कार्यपालिका | ⚫ Constitution ⚫ Basics of Parliament ⚫ Fundamental Rights ⚫ Judiciary in India ⚫ Executive in India |
अस्वीकरण – यहाँ प्रस्तुत अनुच्छेद और उसकी व्याख्या, मूल संविधान (नवीनतम संस्करण), संविधान पर डी डी बसु की व्याख्या (मुख्य रूप से), एनसाइक्लोपीडिया, संबंधित मूल अधिनियम और संविधान के विभिन्न ज्ञाताओं (जिनके लेख समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं इंटरनेट पर ऑडियो-विजुअल्स के रूप में उपलब्ध है) पर आधारित है। हमने बस इसे रोचक और आसानी से समझने योग्य बनाने का प्रयास किया है। |