यह लेख अनुच्छेद 93 (Article 93) का यथारूप संकलन है। आप इसका हिन्दी और इंग्लिश दोनों अनुवाद पढ़ सकते हैं। आप इसे अच्छी तरह से समझ सके इसीलिए इसकी व्याख्या भी नीचे दी गई है आप उसे जरूर पढ़ें।

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Article 93

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📜 अनुच्छेद 93 (Article 93) – Original

संसद के अधिकारी
93. लोक सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष — लोक सभा, यथाशक्य शीघ्र, अपने दो सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी और जब-जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब-तब लोक सभा किसी अन्य सदस्य को, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी ।
—-अनुच्छेद 93 —-

Officers of Parliament
93. The Speaker and Deputy Speaker of the House of the People.— The House of the People shall, as soon as may be, choose two members of the House to be respectively Speaker and Deputy Speaker thereof and, so often as the office of Speaker or Deputy Speaker becomes vacant, the House shall choose another member to be Speaker or Deputy Speaker, as the case may be.
Article 93

🔍 Article 93 Explanation in Hindi

अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक भारतीय संविधान के भाग 5 के तहत आता है। भाग 5 को 5 अध्यायों में बांटा गया है। इसी का दूसरा अध्याय है – संसद (Parliament)

संसद के तहत अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक आते हैं। और इस भाग के अंतर्गत संघ के संसद की चर्चा की गई है। जिसके तहत राष्ट्रपति (President), लोकसभा (Lok Sabha), एवं राज्यसभा (Rajya Sabha) आते हैं।

तो इस अध्याय के तहत आने वाले अनुच्छेदों में हम संसद (Parliament) को विस्तार से समझने वाले हैं। यहाँ यह याद रखिए कि संविधान के भाग 5 को संघ या The Union के नाम से भी जाना जाता है।

कुल मिलाकर संविधान के भाग 5 के अध्याय II अंतर्गत अनुच्छेद 79 से लेकर अनुच्छेद 122 तक आता है। इस लेख में हम अनुच्छेद 93 (Article 93) को समझने वाले हैं;

अनुच्छेद-39 – भारतीय संविधान
अनुच्छेद-21 – भारतीय संविधान
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| अनुच्छेद 93 – लोक सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

लोक सभा (Lok Sabha) अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों को प्रतिनिधित्व देने वाला एक संस्था है। अनुच्छेद 79 के तहत, देश के सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था के रूप में संसद की व्यवस्था की गई है।

संसद तीन घटकों से मिलकर बना है; राष्ट्रपति (President), लोकसभा (Lok Sabha) और राज्यसभा (Rajya Sabha)। इस संसद के दो सदन है जिसमें से संसद के निचले सदन को लोकसभा कहा जाता है।

जिस तरह राज्य सभा के कार्य संचालन के लिए एक सभापति होता है उसी तरह से लोक सभा के कार्य संचालन के लिए भी एक अध्यक्ष होता है जिसे लोक सभा अध्यक्ष (Lok Sabha Speaker) कहा जाता है।

लोकसभा के संचालन का काम इसी के जिम्मे होता है। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा व उसके प्रतिनिधियों का मुखिया होता है तथा वह सदन का मुख्य प्रवक्ता होता है। [लोक सभा↗️ के बारे में विस्तार से जानें]

अनुच्छेद 81 में लोक सभा की संरचना के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 93 में लोक सभा के अध्यक्ष (Speaker) और उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) के बारे में बताया गया है। आइये समझें;

अनुच्छेद 93 के तहत कहा गया है कि लोक सभा, जितनी जल्दी हो सके अपने दो सदस्यों को अपना अध्यक्ष (Speaker) और उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) चुनेगी और जब-जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा तब-तब लोक सभा किसी अन्य सदस्य को, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी।

यहाँ पर दो बातें हैं;

पहली बात तो ये कि लोक सभा अपने ही सदस्यों में से दो सदस्यों को अध्यक्ष (Speaker) और उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) चुनेगी।

कहने का अर्थ है कि लोकसभा आम जनों की एक सभा है जहां प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बैठते हैं। वर्तमान में 543 सीटों पर लोकसभा चुनाव होता है यानी कि 543 सदस्य चुनकर यहाँ आते हैं।

चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों के बीच से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख का निर्धारण राष्ट्रपति करता है।

दूसरी बात ये कि जब-जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा तब-तब लोक सभा किसी अन्य सदस्य को, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी।

आमतौर पर लोकसभा अध्यक्ष तब तक अध्यक्ष बने रहते हैं जब तक लोकसभा भंग नहीं हो जाता। अध्यक्ष की ही तरह, उपाध्यक्ष भी जब तक लोकसभा भंग न हो जाये तब तक अपना पद धारण करता है। लेकिन कई ऐसी स्थितियाँ आ सकती है जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को अपना पद रिक्त करना परे।

जिन स्थितियों में लोक सभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है उसे अनुच्छेद 94 में बताया गया है, तो उसे अवश्य पढ़ें;

तो यही है अनुच्छेद 93 (Article 93), उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरे अनुच्छेदों को समझने के लिए नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं।

| Related Article

अनुच्छेद 94
अनुच्छेद 92
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भारतीय संविधान
संसद की बेसिक्स
मौलिक अधिकार बेसिक्स
भारत की न्यायिक व्यवस्था
भारत की कार्यपालिका
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FAQ. अनुच्छेद 93 (Article 93) क्या है?

अनुच्छेद 93 के तहत लोक सभा के लिए अध्यक्ष (Speaker) और उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) की व्यवस्था की गई है।
विस्तार से समझने के लिए लेख पढ़ें;

अस्वीकरण – यहाँ प्रस्तुत अनुच्छेद और उसकी व्याख्या, मूल संविधान (नवीनतम संस्करण), संविधान पर डी डी बसु की व्याख्या (मुख्य रूप से), एनसाइक्लोपीडिया, संबंधित मूल अधिनियम और संविधान के विभिन्न ज्ञाताओं (जिनके लेख समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं इंटरनेट पर ऑडियो-विजुअल्स के रूप में उपलब्ध है) पर आधारित है। हमने बस इसे रोचक और आसानी से समझने योग्य बनाने का प्रयास किया है।