यह लेख Article 243P(अनुच्छेद 243त) का यथारूप संकलन है। आप इस मूल अनुच्छेद का हिन्दी और इंग्लिश दोनों संस्करण पढ़ सकते हैं। आप इसे अच्छी तरह से समझ सके इसीलिए इसकी व्याख्या भी नीचे दी गई है आप उसे जरूर पढ़ें, और MCQs भी सॉल्व करें।

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Article 243P

📜 अनुच्छेद 243 (Article 243P) – Original

*भाग 9क [नगरपालिकाएं]
243P. परिभाषाएं इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

(क) “समिति” से अनुच्छेद 243ध के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है ;

(ख) “जिला” से किसी राज्य का जिला अभिप्रेत है ;

(ग) “महानगर क्षेत्र” से दस लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाला ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें एक या अधिक जिले समाविष्ट हैं और जो दो या अधिक नगरपालिकाओं या पंचायतों या अन्य संलग्न क्षेत्रों से मिलकर बनता है तथा जिसे राज्यपाल, इस भाग के प्रयोजनों के लिए, लोक अधिसूचना द्वारा, महानगर क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करे ;

(घ) “नगरपालिका क्षेत्र” से राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किसी नगरपालिका का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ङ) “नगरपालिका” से अनुच्छेद 243थ के अधीन गठित स्वायत्त शासन की कोई संस्था अभिष्रेत है ;

(च) “पंचायत” से अनुच्छेद 243ख के अधीन गठित कोई पंचायत अभिप्रेत है;

(छ) “जनसंख्या” से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं।
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* संविधान (चौंहतरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 का धारा 2 द्वारा (1-6-1993 से) अंतःस्थापित।
अनुच्छेद 243P हिन्दी संस्करण

*Part IXA [THE MUNICIPALITIES]
243P. Definitions— In this Part, unless the context otherwise requires,—
(a) “Committee” means a Committee constituted under article 243S;
(b) “district” means a district in a State;
(c) “Metropolitan area” means an area having a population of ten lakhs or more, comprised in one or more districts and consisting of two or more Municipalities or Panchayats or other contiguous areas, specified by the Governor by public notification to be a Metropolitan area for the purposes of this Part;
(d) “Municipal area” means the territorial area of a Municipality as is notified by the Governor;
(e) “Municipality” means an institution of self-government constituted under article 243Q;
(f) “Panchayat” means a Panchayat constituted under article 243B;
(g) “population” means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published.
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* Ins. by the Constitution (Seventy-fourth Amendment) Act, 1992, s. 2 (w.e.f. 1-6-1993).
Article 243P English Version

🔍 Article 243P Explanation in Hindi

भारतीय संविधान का भाग 9A, अनुच्छेद 243P से लेकर अनुच्छेद 243ZG तक विस्तारित है। यह भाग भारत में स्थानीय स्व:शासन की नींव रखता है जो कि हमेशा से संविधान का हिस्सा नहीं था बल्कि इसे साल 1992 में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम की मदद से संविधान का हिस्सा बनाया गया।

भाग 9A पूरी तरह से नगरपालिका (Municipalities) को समर्पित है। इसके तहत कुल 18 अनुच्छेद आते हैं जिसकी मदद से नगरपालिका व्यवस्था को एक संवैधानिक संस्था बनाया गया।

नगरपालिका व्यवस्था के जुड़ने से भारत में अब सरकार की त्रिस्तरीय व्यवस्था हो गई है – संघ सरकार (Union Government), राज्य सरकार (State Government) और स्थानीय स्वशासन (जिसके अंतर्गत पंचायत एवं नगरपालिकाएं आती हैं)।

कुल मिलाकर भारत में पंचायतें गाँव, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर (त्रिस्तरीय) स्थानीय स्वशासन संस्थाएँ हैं जो जमीनी स्तर के लोकतंत्र और ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस लेख में हम अनुच्छेद 243P को समझने वाले हैं;

याद रखें, नगरपालिका के पूरे संवैधानिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भाग 9A के तहत आने वाले पूरे 18 अनुच्छेद को एक साथ जोड़कर पढ़ना और समझना जरूरी है। अगर आप चीजों को समग्रता के साथ समझना चाहते हैं तो पहले कृपया नीचे दिए गए दोनों लेखों को पढ़ें और समझें;

शहरी स्थानीय स्व-शासन (Urban Local Government)
शहरी स्थानीय स्व-शासन के प्रकार (Types of Urban local Govt.)
Closely Related to Article 243P

| Article 243P – परिभाषाएं (Definitions)

अनुच्छेद 243P के तहत परिभाषाएँ (Definitions) दी गई है।

दरअसल नगरपालिका के बारे में आगे जितने भी अनुच्छेद आने वाले हैं उसमें जो कुछ विशेष टर्म इस्तेमाल हुआ है उसका क्या मतलब माना जाएगा उसे ही इस अनुच्छेद में बताया गया है;

इस अनुच्छेद में 7 टर्म्स की परिभाषा दी गई है जिसे कि आप नीचे देख सकते हैं;

समिति (Committee) किसे कहते हैं?

समिति (Committee)” का मतलब अनुच्छेद 243ध (Article 243S) के अधीन गठित समिति से है ;

नगर निगम द्वारा प्रशासित क्षेत्र को नगरपालिका क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जिन्हें वार्ड के रूप में जाना जाता है।

नगर निगम एक वार्ड समिति से बनता है। प्रत्येक वार्ड में वार्ड समिति में एक सीट होती है। वार्ड समिति के सदस्यों को वयस्क मताधिकार के आधार पर पाँच वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है।

इन सदस्यों को पार्षद या नगरसेवक के रूप में जाना जाता है। नगरपालिका क्षेत्र में वार्डों की संख्या शहर की जनसंख्या से निर्धारित होती है। कुछ सीटें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

एक राज्य वार्ड समितियों के अलावा, शहरी स्थानीय शासन के कार्यों को चलाने के लिए अतिरिक्त समितियों का गठन करना चुन सकता है।

जिला (District) किसे कहते हैं?

“जिला (District)” से किसी राज्य का जिला अभिप्रेत है;

भारत में, एक जिला एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर एक प्रशासनिक प्रभाग है। यह देश में तीसरा प्रशासनिक स्तर है, जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नीचे और उप-जिला (तहसील या तालुका) स्तर से ऊपर है।

जिले देश के शासन और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और वे स्थानीय शासन और सरकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए बुनियादी इकाइयों के रूप में कार्य करते हैं। भारत में जिलों के बारे में मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

प्रशासनिक इकाई: जिला एक प्रशासनिक इकाई है जो किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक जिले का नेतृत्व एक जिला कलेक्टर या उपायुक्त (Deputy Commissioner) करता है, जो अक्सर भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) का अधिकारी होता है।

स्थानीय शासन: स्थानीय शासन के संदर्भ में जिले महत्वपूर्ण हैं। इन्हें आगे उप-जिलों में विभाजित किया गया है, जिन्हें तहसील या तालुका के रूप में जाना जाता है, जो स्थानीय प्रशासन के लिए प्राथमिक इकाइयाँ हैं।

पुलिस प्रशासन: जिले कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं। पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में जिला पुलिस बल, जिले के भीतर काम करता है और शांति बनाए रखने, अपराधों को रोकने और कानून लागू करने के लिए जिम्मेदार है।

न्यायिक प्रशासन: जिलों की अपनी न्यायिक व्यवस्था होती है। प्रत्येक जिले में आम तौर पर जिले के भीतर कानूनी मामलों और विवादों को संभालने के लिए एक जिला अदालत और मजिस्ट्रेट अदालतें होती हैं।

विकास प्रशासन: जिले विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिला स्तर पर सरकारी विभाग शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढांचे सहित विकास के विभिन्न पहलुओं पर काम करते हैं।

प्रतिनिधित्व: चुनावी उद्देश्यों के लिए, जिलों को संसद सदस्यों (लोकसभा) और विधान सभा सदस्यों (विधायकों) के चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। जिला कलेक्टर अक्सर जिले के भीतर चुनावों की निगरानी में भूमिका निभाते हैं।

जनगणना गणना: दशकीय जनगणना के दौरान, जिले डेटा संग्रह के लिए बुनियादी इकाइयों के रूप में कार्य करते हैं। जिला स्तर पर जनसंख्या, आर्थिक और जनसांख्यिकीय डेटा एकत्र किया जाता है।

भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता: भारत भूगोल, संस्कृति और भाषाओं के मामले में विविध है। जिले अक्सर इस विविधता को दर्शाते हैं, प्रत्येक जिले की अपनी अनूठी विशेषताएं और चुनौतियाँ होती हैं।

लचीलापन: जिलों का आकार और प्रशासनिक सेटअप जनसंख्या घनत्व, भूगोल और ऐतिहासिक कारणों जैसे कारकों के आधार पर भिन्न हो सकता है। कुछ राज्यों में बड़े जिले हो सकते हैं, जबकि अन्य में छोटे।

महानगर क्षेत्र (Metropolitan area) किसे कहते हैं?

महानगर क्षेत्र (Metropolitan area)” – कम से कम दस लाख या 1 मिलियन की आबादी वाला कोई भी क्षेत्र, जो एक या अधिक जिलों में स्थित है, और दो या दो से अधिक नगर पालिकाओं, पंचायतों या अन्य आसपास के क्षेत्रों से बना है, महानगर क्षेत्र (Metropolitan area) के रूप में जाना जाता है।

राज्यपाल एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर के एक महानगरीय शहर या क्षेत्र को नामित करता है। भारत में बहुत सारे महानगर क्षेत्र हैं; जैसे कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे व सूरत इत्यादि।

नगरपालिका (Municipality) किसे कहते हैं?

अनुच्छेद 243थ (Article 243Q) के अधीन गठित स्वायत्त शासन की कोई संस्था नगरपालिका कहलाती है ;

नगर पालिकाएँ भी स्थानीय स्वशासन का एक रूप हैं, जिन्हें कुछ कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं, जैसा कि संवैधानिक (74वें संशोधन) अधिनियम, 1993 में निहित है। अनुच्छेद 243Q के तहत, प्रत्येक राज्य के लिए ऐसी इकाइयों का गठन करना अनिवार्य है।

यह अधिनियम प्रत्येक राज्य में आकार और क्षेत्र के आधार पर 3 प्रकार की नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान करता है।

1) नगर पंचायत (ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में संक्रमण वाले क्षेत्र के लिए);
2) छोटे शहरी क्षेत्र के लिए नगर परिषद; और
3) बड़े शहरी क्षेत्र के लिए नगर निगम

इसके बारे में आगे विस्तार से समझने वाले हैं;

नगरपालिका क्षेत्र (Municipal Area) किसे कहते हैं?

नगरपालिका क्षेत्र (Municipal Area)” का मतलब राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किसी नगरपालिका का प्रादेशिक क्षेत्र से है;

भारत में, नगरपालिका क्षेत्र एक शहरी या अर्ध-शहरी क्षेत्र को संदर्भित करता है जो एक नगर पालिका या नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आता है।

नगर पालिकाएँ स्थानीय स्व-सरकारी निकाय हैं जो शहरी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं। “नगरपालिका क्षेत्र” शब्द में शहरीकरण के विभिन्न स्तरों वाले क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें शहर, कस्बे और अन्य शहरी बस्तियाँ शामिल हैं।

नगर पालिकाओं के पास स्थानीय क्षेत्र के मामलों को नियंत्रित करने और प्रबंधित करने का अधिकार है। वे अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर आवश्यक सेवाएं, बुनियादी ढांचे के विकास और समग्र शासन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं।

कुल मिलाकर नगरपालिका क्षेत्र की अवधारणा विकेंद्रीकृत शहरी शासन पर ध्यान केंद्रित करने और शहरीकरण द्वारा उत्पन्न अद्वितीय चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने में स्थानीय स्वशासन के महत्व को दर्शाती है।

जनसंख्या (Population) किसे कहते हैं?

जनसंख्या (Population)” से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं ;

“जनसंख्या” शब्द का अर्थ है एक स्थान, क्षेत्र, या देश में वासित लोगों की संख्या। यह एक आँकड़ा होता है जो एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को संदर्भित करता है। जनसंख्या एक समय विशेष के सापेक्ष होता है, और इसका मूल्य समय के साथ बदलता रहता है।

पंचायत (Panchayat) किसे कहते हैं?

पंचायत (Panchayat)” का मतलब ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243B के अधीन गठित स्वायत्त शासन की कोई संस्था (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) से है;

पंचायत भारत में स्थानीय स्वशासन की एक महत्वपूर्ण इकाई है जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निर्णयों को प्रशासित करती है। यह भारतीय संविधान के अंतर्गत पंचायती राज तंत्र का हिस्सा है और ग्रामीण विकास, स्थानीय स्वशासन, और सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने का एक माध्यम प्रदान करती है।

पंचायती राज सिस्टम की सबसे निचली स्तरीय पंचायत ग्राम पंचायत है, जो एक गाँव या कई गाँवों को प्रतिष्ठानित करती है। इसका सरपंच/प्रधान/मुखिया गाँव के लोगों द्वारा चुना जाता है और यहां के निवासियों द्वारा चुने गए सदस्यों से मिलकर बनती है।

तो यही है Article 243P, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरे अनुच्छेदों को समझने के लिए नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं।

https://wonderhindi.com/article-243/
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अस्वीकरण – यहाँ प्रस्तुत अनुच्छेद और उसकी व्याख्या, मूल संविधान (उपलब्ध संस्करण), संविधान पर डी डी बसु की व्याख्या (मुख्य रूप से), प्रमुख पुस्तकें (एम. लक्ष्मीकान्त, सुभाष कश्यप, विद्युत चक्रवर्ती, प्रमोद अग्रवाल इत्यादि) एनसाइक्लोपीडिया, संबंधित मूल अधिनियम और संविधान के विभिन्न ज्ञाताओं (जिनके लेख समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं इंटरनेट पर ऑडियो-विजुअल्स के रूप में उपलब्ध है) पर आधारित है। हमने बस इसे रोचक और आसानी से समझने योग्य बनाने का प्रयास किया है।