यह लेख अनुच्छेद 119 (Article 119) का यथारूप संकलन है। आप इसका हिन्दी और इंग्लिश दोनों अनुवाद पढ़ सकते हैं। आप इसे अच्छी तरह से समझ सके इसीलिए इसकी व्याख्या भी नीचे दी गई है आप उसे जरूर पढ़ें।

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Article 119

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📜 अनुच्छेद 119 (Article 119) – Original

साधारणतया प्रक्रिया
119. संसद्‌ में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन — संसद्‌, वित्तीय कार्य को समय के भीतर पूरा करने के प्रयोजन के लिए किसी वित्तीय विषय से संबंधित या भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग करने के लिए किसी विधेयक से संबंधित, संसद्‌ के प्रत्येक सदन की प्रक्रिया और कार्य संचालन का विनियमन विधि द्वारा कर सकेगी तथा यदि और जहां तक इस प्रकार बनाई गई किसी विधि का कोई उपबंध अनुच्छेद 118 के खंड (1) के अधीन संसद्‌ के किसी सदन द्वारा बनाए गए नियम से या उस अनुच्छेद के खंड (2) के अधीन संसद के संबंध में प्रभावी किसी नियम या स्थायी आदेश सै असंगत है तो और वहां तक ऐसा उपबंध अभिभावी होगा।
अनुच्छेद 119

Procedure Generally
119. Regulation by law of procedure in Parliament in relation to financial business.— Parliament may, for the purpose of the timely completion of financial business, regulate by law the procedure of, and the conduct of
business in, each House of Parliament in relation to any financial matter or to any Bill for the appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of India, and, if and so far as any provision of any law so made is inconsistent with any rule made by a House of Parliament under clause (1) of article 118 or with any rule or standing order having effect in relation to Parliament under clause (2) of that article, such provision shall prevail.
Article 119

🔍 Article 119 Explanation in Hindi

अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक भारतीय संविधान के भाग 5 के तहत आता है। भाग 5 को 5 अध्यायों में बांटा गया है। इसी का दूसरा अध्याय है – संसद (Parliament)

संसद के तहत अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक आते हैं। और इस भाग के अंतर्गत संघ के संसद की चर्चा की गई है। जिसके तहत राष्ट्रपति (President), लोकसभा (Lok Sabha), एवं राज्यसभा (Rajya Sabha) आते हैं।

तो इस अध्याय के तहत आने वाले अनुच्छेदों में हम संसद (Parliament) को विस्तार से समझने वाले हैं। यहाँ यह याद रखिए कि संविधान के भाग 5 को संघ या The Union के नाम से भी जाना जाता है।

कुल मिलाकर संविधान के भाग 5 के अध्याय II अंतर्गत अनुच्छेद 79 से लेकर अनुच्छेद 122 तक आता है। इस लेख में हम अनुच्छेद 119 (Article 119) को समझने वाले हैं;

अनुच्छेद-39 – भारतीय संविधान
अनुच्छेद-21 – भारतीय संविधान
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| अनुच्छेद 119 – संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन

अनुच्छेद 79 के तहत, देश के सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था के रूप में संसद की व्यवस्था की गई है। संसद तीन घटकों से मिलकर बना है; राष्ट्रपति (President), लोकसभा (Lok Sabha) और राज्यसभा (Rajya Sabha)।

संसद में दो सदन है लोक सभा (House of the People) और राज्यसभा (Council of States)। लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सीटें हैं, जो कि प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुनकर आते हैं।

वहीं राज्यसभा में अभी फिलहाल 245 सीटें है जिसमें से 233 सदस्यों को चुनने के लिए चुनाव होते हैं जबकि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं।

राज्य सभा और लोक सभा के बारे में बहुत सारे प्रावधानों का उल्लेख संविधान में ही कर दिया गया है। संसद के बारे में भी बहुत सारे प्रावधानों का उल्लेख संविधान में है। जैसा कि हम पढ़ते आ रहें है।

कहने का अर्थ है कि संसद के सदनों के बारे में मोटा-मोटी प्रावधान तो संविधान में कर दिया गया है लेकिन सदन संचालन के सूक्ष्म नियम संविधान में नहीं है।

अनुच्छेद 118 के तहत संसद के प्रत्येक सदन को यह शक्ति दी गई है कि वे सदनों के प्रक्रिया संबंधी नियम बनाए। और इसके तहत लोक सभा और राज्य सभा के लिए प्रक्रिया नियम बनाए भी गए है।

अनुच्छेद-19- भारतीय संविधान

अनुच्छेद 119 के तहत संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन की व्यवस्था की गई है। इसे आप अनुच्छेद 118 का ही विस्तार समझ सकते हैं; आइये समझें;

अनुच्छेद 119 के तहत मुख्य रूप से दो बातें कही गई है;

पहली बात तो ये कि संसद के पास, संसद के प्रत्येक सदन में किसी भी वित्तीय मामले में किसी भी प्रक्रिया को कानूनी रूप से विनियमित करने का अधिकार है।

साथ ही संसद के पास किसी भी मामले में किसी भी प्रक्रिया को कानूनी रूप से विनियमित करने का अधिकार है जो संसद के प्रत्येक सदन में भारत की संचित निधि से निकाले जाने वाले धन के विनियोग से संबंध रखने वाले किसी भी विधेयक से संबंधित है।

यह शक्ति संसद को इसीलिए प्राप्त है ताकि वित्तीय कार्य को समय के भीतर पूरा किया जा सके।

दूसरी बात ये कि यदि अनुच्छेद 119 का इस्तेमाल करके बनाई गई किसी विधि का कोई उपबंध अनुच्छेद 118 के खंड (1) और (2) के अधीन संसद्‌ के किसी सदन द्वारा बनाए गए नियम या किसी स्थायी आदेश से असंगत है। तब भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 119 के तहत कानून लागू होगा।

लोक सभा के लिए बनाए गए प्रक्रिया नियम पुस्तिकाRULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN LOK SABHA” के अध्याय 19 में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रियाओं का जिक्र किया गया है।

अगर हम भारतीय संविधान का अनुच्छेद 118 देखें तो वहाँ यह कहा गया है की संसद के दोनों सदन प्रक्रिया और कार्य संचालन के लिए नियम (Rules) बना सकेंगे। वहीं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 119 को देखें तो इसमें वित्तीय मामलों और व्यापार के संचालन से संबंधित कानून (law) बनाया जा सकता है।

इसीलिए हम यह देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 119 में वित्तीय मामलों से संबंधित कानून बनाने के मामले में अन्य अनुच्छेदों की तुलना में अधिक शक्तियाँ और अधिकार हैं।

अनुच्छेद 112 से जो वित्तीय विषयों से संबन्धित प्रक्रिया की शुरुआत होती है, अनुच्छेद 119 को हम उसी का विस्तार मान सकते हैं।

कुल मिलाकर देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 के तहत संसद का कोई सदन सिर्फ वित्तीय मामलों से संबंधित नियम (Rules) बना सकता है। लेकिन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 119 वित्तीय मामलों और व्यापार के संचालन (Conduct of Business) से संबंधित कानून (Law) बनाने के मामले में प्रभावी है।

तो यही है अनुच्छेद 119 (Article 119), उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरे अनुच्छेदों को समझने के लिए नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं।

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FAQ. अनुच्छेद 119 (Article 119) क्या है?

अनुच्छेद 119 के तहत संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन की व्यवस्था की गई है। इसे आप अनुच्छेद 118 का ही विस्तार समझ सकते हैं;
विस्तार से समझने के लिए लेख पढ़ें;

अस्वीकरण – यहाँ प्रस्तुत अनुच्छेद और उसकी व्याख्या, मूल संविधान (नवीनतम संस्करण), संविधान पर डी डी बसु की व्याख्या (मुख्य रूप से), एनसाइक्लोपीडिया, संबंधित मूल अधिनियम और संविधान के विभिन्न ज्ञाताओं (जिनके लेख समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं इंटरनेट पर ऑडियो-विजुअल्स के रूप में उपलब्ध है) पर आधारित है। हमने बस इसे रोचक और आसानी से समझने योग्य बनाने का प्रयास किया है।