यह लेख Article 243R (अनुच्छेद 243द) का यथारूप संकलन है। आप इस मूल अनुच्छेद का हिन्दी और इंग्लिश दोनों संस्करण पढ़ सकते हैं। आप इसे अच्छी तरह से समझ सके इसीलिए इसकी व्याख्या भी नीचे दी गई है आप उसे जरूर पढ़ें, और MCQs भी सॉल्व करें।

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📜 अनुच्छेद 243 (Article 243R) – Original

*भाग 9क [नगरपालिकाएं]
243R. नगरपालिकाओं की संरचना (1) खंड (2) में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, किसी नगरपालिका के सभी स्थान, नगरपालिका क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे और इस प्रयोजन के लिए, प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा जो वार्ड के नाम से ज्ञात होंगे।

(2) किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा,

(क) नगरपालिका में, –

(i) नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों का ;

(ii) लोक सभा के ऐसे सदस्यों का और राज्य की विधान सभा के ऐसे सदस्यों का, जो उन निर्वाचन-क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें कोई नगरपालिका क्षेत्र पूर्णतः या भागतः समाविष्ट हैं ;

(iii) राज्य सभा के ऐसे सदस्यों का और राज्य की विधान परिषद्‌ के ऐसे सदस्यों का, जो नगरपालिका क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं ;

(iv) अनुच्छेद 243ध के खंड (5) के अधीन गठित समितियों के अध्यक्षों का,

प्रतिनिधित्व करने के लिए उपबंध कर सकेगा;

परंतु पैरा (i) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को नगरपालिका के अधिवेशनों में मत देने का अधिकार नहीं होगा ;

(ख) किसी नगरपालिका के अध्यक्ष के निर्वाचन की रीति का उपबंध कर सकेगा।
अनुच्छेद 243R हिन्दी संस्करण

*Part IXA [THE MUNICIPALITIES]
243R. Composition of Municipalities— (1) Save as provided in clause (2), all the seats in a Municipality shall be filled by persons chosen by direct election from the territorial constituencies in the Municipal area and for this
purpose each Municipal area shall be divided into territorial constituencies to be known as wards.

(2) The Legislature of a State may, by law, provide—
(a) for the representation in a Municipality of—
(i) persons having special knowledge or experience in Municipal administration;
(ii) the members of the House of the People and the members of the Legislative Assembly of the State representing constituencies which comprise wholly or partly the Municipal area;
(iii) the members of the Council of States and the members of the Legislative Council of the State registered as electors within the Municipal area;
(iv) the Chairpersons of the Committees constituted under clause (5) of article 243S:

Provided that the persons referred to in paragraph (i) shall not have the right to vote in the meetings of the Municipality;
(b) the manner of election of the Chairperson of a Municipality.
Article 243R English Version

🔍 Article 243R Explanation in Hindi

भारतीय संविधान का भाग 9A, अनुच्छेद 243P से लेकर अनुच्छेद 243ZG तक विस्तारित है। यह भाग भारत में स्थानीय स्व:शासन की नींव रखता है जो कि हमेशा से संविधान का हिस्सा नहीं था बल्कि इसे साल 1992 में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम की मदद से संविधान का हिस्सा बनाया गया।

भाग 9A पूरी तरह से नगरपालिका (Municipalities) को समर्पित है। इसके तहत कुल 18 अनुच्छेद आते हैं जिसकी मदद से नगरपालिका व्यवस्था को एक संवैधानिक संस्था बनाया गया।

नगरपालिका व्यवस्था के जुड़ने से भारत में अब सरकार की त्रिस्तरीय व्यवस्था हो गई है – संघ सरकार (Union Government), राज्य सरकार (State Government) और स्थानीय स्वशासन (जिसके अंतर्गत पंचायत एवं नगरपालिकाएं आती हैं)।

कुल मिलाकर भारत में पंचायतें गाँव, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर (त्रिस्तरीय) स्थानीय स्वशासन संस्थाएँ हैं जो जमीनी स्तर के लोकतंत्र और ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस लेख में हम अनुच्छेद 243R को समझने वाले हैं;

याद रखें, नगरपालिका के पूरे संवैधानिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भाग 9A के तहत आने वाले पूरे 18 अनुच्छेद को एक साथ जोड़कर पढ़ना और समझना जरूरी है। अगर आप चीजों को समग्रता के साथ समझना चाहते हैं तो पहले कृपया नीचे दिए गए दोनों लेखों को पढ़ें और समझें;

शहरी स्थानीय स्व-शासन (Urban Local Government)
शहरी स्थानीय स्व-शासन के प्रकार (Types of Urban local Govt.)
Closely Related to Article 243R

| अनुच्छेद 243R – नगरपालिकाओं की संरचना (Composition of Municipalities)

अनुच्छेद 243R के तहत नगरपालिकाओं की संरचना (Composition of Municipalities) के बारे में बताया गया है। इस अनुच्छेद के तहत कुल दो खंड है।

अनुच्छेद 243R के खंड (1) के तहत कहा गया है कि खंड (2) में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, किसी नगरपालिका के सभी स्थान, नगरपालिका क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे और इस प्रयोजन के लिए, प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा जो वार्ड के नाम से ज्ञात होंगे।

यहां तीन बातें हैं;

पहली बात) किसी नगरपालिका के सभी स्थान, नगरपालिका क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे;

दूसरी बात) प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा जो वार्ड (ward) के नाम से ज्ञात होंगे; और,

तीसरी बात) उपरोक्त दोनों खंडों में जो प्रावधान है वो इसी अनुच्छेद के खंड (2) में जैसा उपबंधित है उन प्रावधानों को छोड़कर हैं;

(इसका क्या मतलब है इसके लिए अनुच्छेद 243R के खंड (2) समझिए)

अनुच्छेद 243R के खंड (2) के तहत दो बातें कही गई है;

पहली बात) राज्य विधानमंडल को किसी नगर पालिका में निम्नलिखित के प्रतिनिधित्व के लिए कानून बनाने का अधिकार है –

(i) नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों के लिए ;
(ii) लोक सभा के सदस्य और राज्य की विधान सभा के सदस्यों के लिए जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें पूर्ण या आंशिक रूप से नगरपालिका क्षेत्र शामिल है;
(iii) राज्य सभा के ऐसे सदस्यों का और राज्य की विधान परिषद्‌ के ऐसे सदस्यों के लिए जो नगरपालिका क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं ;
(iv) अनुच्छेद 243S के खंड (5) के अधीन गठित समितियों के अध्यक्षों (Chairpersons of the Committees) के लिए। [समितियों का अध्यक्ष (Chairperson of the Committees) किसे कहा जाएगा इसे अनुच्छेद 243S के तहत परिभाषित किया गया है।

हालांकि यहां यह याद रखिए कि परंतु पैरा (i) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को (यानि कि नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को) नगरपालिका के अधिवेशनों में मत देने का अधिकार नहीं होगा ;

दूसरी बात) राज्य विधानमंडल कानून बनाकर किसी नगरपालिका के अध्यक्ष (Chairperson of a Municipality) के निर्वाचन की रीति का उपबंध कर सकेगा।

तो यही है अनुच्छेद 243R , उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरे अनुच्छेदों को समझने के लिए नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं।

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अस्वीकरण – यहाँ प्रस्तुत अनुच्छेद और उसकी व्याख्या, मूल संविधान (उपलब्ध संस्करण), संविधान पर डी डी बसु की व्याख्या (मुख्य रूप से), प्रमुख पुस्तकें (एम. लक्ष्मीकान्त, सुभाष कश्यप, विद्युत चक्रवर्ती, प्रमोद अग्रवाल इत्यादि) एनसाइक्लोपीडिया, संबंधित मूल अधिनियम और संविधान के विभिन्न ज्ञाताओं (जिनके लेख समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं इंटरनेट पर ऑडियो-विजुअल्स के रूप में उपलब्ध है) पर आधारित है। हमने बस इसे रोचक और आसानी से समझने योग्य बनाने का प्रयास किया है।