यह लेख Article 240 (अनुच्छेद 240) का यथारूप संकलन है। आप इस मूल अनुच्छेद का हिन्दी और इंग्लिश दोनों संस्करण पढ़ सकते हैं। आप इसे अच्छी तरह से समझ सके इसीलिए इसकी व्याख्या भी नीचे दी गई है आप उसे जरूर पढ़ें, और MCQs भी सॉल्व करें।
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📜 अनुच्छेद 240 (Article 240) – Original
भाग 8 [संघ राज्य क्षेत्र] |
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240. कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति — (1) राष्ट्रपति— (क) अंदमान और निकोबार द्वीप ; 1[(ख) लक्षद्वीप ;] 2[(ग) दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव:] 3[(घ) ***;] 4[(ङ) 5(पुडुचेरी] ;] 6(च) ******** 7(छ) ****** संघ राज्यक्षेत्र की शांति, प्रगति एवं सुशासन के लिए विनियमन बना सकेगा; 8[परंतु जब 9[पुडुचेरी] 11[संघ राज्यक्षेत्र] के लिए विधान-मंडल के रूप में कार्य करने के लिए अनुच्छेद 239क के अधीन किसी निकाय का सृजन किया जाता है तब राष्ट्रपति विधान-मंडल के प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से उस संघ राज्यक्षेत्र की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम नहीं बनाएगा;] 10[परंतु यह और कि जब कभी 11[पुडुचेरी] संघ राज्यक्षेत्र के विधान-मंडल के रूप में कार्य करने वाले निकाय का विघटन कर दिया जाता है या उस निकाय का ऐसे विधान-मंडल के रूप में कार्यकरण, अनुच्छेद 239क के खंड (1) में निर्दिष्ट विधि के अधीन की गई कार्रवाई के कारण निलंबित रहता है तब राष्ट्रपति ऐसे विघटन या निलंबन की अवधि के दौरान उस संघ राज्यक्षेत्र की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम बना सकेगा।] (2) इस प्रकार बनाया गया कोई विनियम संसद् द्वारा बनाए गए किसी अधिनियम या 12[किसी अन्य विधि] का, जो उस संघ राज्यक्षेत्र को तत्समय लागू है, निरसन या संशोधन कर सकेगा और राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किए जाने पर उसका वही बल और प्रभाव होगा जो संसद् के किसी ऐसे अधिनियम का है जो उस राज्यक्षेत्र को लागू होता है।] =================== 1. लकादीव, मिनीकॉय और अमीनदीवी द्वीप (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 1973 (1973 का 34) की धारा 4 द्वारा (1-11-1973 से) प्राविष्टि (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित। 2. दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (संघ राज्यक्षेत्रों का विलयन) अधिनियम, 2019 (2019 का 44) की धारा 4 द्वारा (19-12-2019 से) प्रतिस्थापित। संविधान (दसवां संशोधन) अधिनियम, 1961 की धारा 3 द्वारा (11-08-1961 से) प्रविष्टि (ग) अंतःस्थापित की गई थी। 3. दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (संघ राज्यक्षेत्रों का विलयन) अधिनियम, 2019 (2019 का 44) की धारा 4 द्वारा (19-12-2019 से) प्रविष्टि (छ) का लोप किया गया। मूल प्रविष्टि (घ) संविधान (बारहवां संशोधन) अधिनियम, 1962 की धारा 3 द्वारा (20-12-1961 से) अंतःस्थापित की गई थी। 4. संविधान (चौंदहवां संशोधन) अधिनियम, 1962 की धारा 5 और धारा 7 द्वारा (16-8-1962 से) अंतःस्थापित। 5. पांडिचेरी (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2006 (2006 का 44) की धारा 4 द्वारा (1-10-2006 से) “पांडिचेरी” के स्थान पर प्रतिस्थापित। 6. मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986 (1986 का 34) की धारा 39 द्वारा (20-2-1987 से) मिजोरम संबंधी प्रविष्टि (च) का लोप किया गया। 7. अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986 (1986 का 69) की धारा 42 द्वारा (20-2-1987 से) अरुणाचल प्रदेश संबंधी प्रविष्टि (छ) का लोप किया गया। 8. संविधान (चौंदहवां संशोधन) अधिनियम, 1962 का धारा 5 द्वारा (28-12-1962 से) अंतःस्थापित। 9. संविधान (सत्ताईसवां संशोधन) अधिनियम, 1971 की धारा 4 द्वारा (15-2-1972 से) “गोवा, दमण और दीव या पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित। 10. संविधान (सत्ताईसवां संशोधन) अधिनियम, 1971 की धारा 4 द्वारा (15-2-1972 से) अंतःस्थापित । 11. पांडिचेरी (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2006 (2006 का 44) की धारा 4 द्वारा (1-10-2006 से) “पांडिचेरी” के स्थान पर प्रतिस्थापित। 12. संविधान (सत्ताईसवां संशोधन) अधिनियम, 1971 की धारा 4 द्वारा (15-2-1972 से) “किसी विद्यमान विधि” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित। |
Part VIII [THE UNION TERRITORIES] |
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1[240. Power of President to make regulations for certain Union territories — (1) The President may make regulations for the peace, progress and good government of the Union territory of— (a) the Andaman and Nicobar Islands; 2[(b) Lakshadweep;] 3[(c) Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu;] 4[(d) **** ;] 5[(e) 6[Puducherry ];] 7(f) * * * 8(g) * * * 9[Provided that when any body is created under article 239A to function as a Legislature for the 10[Union territory of 4[Puducherry]], the President shall not make any regulation for the peace, progress and good government of that Union territory with effect from the date appointed for the first meeting of the Legislature:] 11[Provided further that whenever the body functioning as a Legislature for the Union territory of 12[Puducherry] is dissolved, or the functioning of that body as such Legislature remains suspended on account of any action taken under any such law as is referred to in clause (1) of article 239A, the President may, during the period of such dissolution or suspension, make regulations for the peace, progress and good government of that Union territory.] (2) Any regulation so made may repeal or amend any Act made by Parliament or 13[any other law], which is for the time being applicable to the Union territory and, when promulgated by the President, shall have the same force and effect as an Act of Parliament which applies to that territory.] ============ 1. Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 17 (b) for articles 239 and 240 (w.e.f. 1-11-1956). 2. Subs. by the Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands (Alteration of Name) Act, 1973 (34 of 1973), s. 4, for entry (b) (w.e.f. 1-11-1973). 3. Ins. by the Constitution (Tenth Amendment) Act, 1961, s.3 (w.e.f. 11-8-1961) and subsequently subs. by the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Merger of Union territories) Act, 2019 (44 of 2019) s. 4(i) (w.e.f. 26-1-2020). 4. Omitted by the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Merger of Union territories) Act, 2019 (44 of 2019) s. 4(ii) (w.e.f. 26-1-2020). 5. Ins. by the Constitution (Fourteenth Amendment) Act, 1962, s. 5 (w.e.f. 28-12-1962). 6. Subs. by the Pondicherry (Alteration of Name) Act, 2006 (44 of 2006), s. 4 for “Pondicherry” (w.e.f. 1-10-2006). 7.The entry (f) relating to Mizoram omitted by the State of Mizoram Act, 1986 (34 of 1986), s. 39 (w.e.f. 20-2-1987). 8. The entry (g) relating to Arunachal Pradesh omitted by the State of Arunachal Pradesh Act, 1986 (69 of 1986), s. 42 (w.e.f. 20-2-1987). 9. Ins. by the Constitution (Fourteenth Amendment) Act, 1962, s. 5 (w.e.f. 28-12-1962). 10. Subs. by the Constitution (Twenty-seventh Amendment) Act, 1971, s. 4, for “Union territory of Goa, Daman and Diu or Pondicherry” (w.e.f. 15-2-1972). 11. Ins. by the Constitution (Twenty-seventh Amendment) Act, 1971, s. 4 (w.e.f. 15-2-1972). 12. Subs. by the Pondicherry (Alteration of Name) Act, 2006 (44 of 2006), s. 4, for “Pondicherry” (w.e.f. 1-10-2006). 13. Subs. by the Constitution (Twenty-seventh Amendment) Act, 1971, s.4, for “any existing law” (w.e.f. 15-2-1972). |
🔍 Article 240 Explanation in Hindi
भारतीय संविधान का भाग 8, अनुच्छेद 239 से लेकर अनुच्छेद 242 तक विस्तारित है (जिसमें से अनुच्छेद 242 को निरसित (repealed) कर दिया गया है)।
जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान का भाग 5 संघ सरकार के बारे में है, भाग 6 राज्य सरकार के बारे में है, उसी तरह से भाग 8 केंद्रशासित प्रदेशों के बारे में हैं। (याद रखिए संविधान में भाग 7 नहीं है, उसे साल 1956 में खत्म कर दिया गया है।) इस पूरे भाग के तहत हम मुख्य रूप से निम्नलिखित चीज़ें समझेंगे;
- केंद्रशासित प्रदेशों का प्रशासन (administration of union territories);
- दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध (Special provisions regarding Delhi);
- केंद्रशासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय (High Court for Union Territories);
- अध्यादेश लाने की प्रशासक की शक्ति (Administrator’s power to bring ordinance); इत्यादि।
इस लेख में हम अनुच्छेद 239A को समझने वाले हैं;
⚫ अनुच्छेद 79 – भारतीय संविधान |
| अनुच्छेद 240 – कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति (Power of President to make regulations for certain Union territories)
भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है यानी कि यहाँ केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकार भी होता है। लेकिन भारतीय संघीय व्यवस्था एकात्मकता (Unitary Nature) भी धारण किए हुआ है, और केंद्रशासित प्रदेश उसी को दर्शाता है, क्योंकि इसका प्रशासन केंद्र द्वारा ही किया जाता है।
भारत में अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें से कुछ के पास अपना विधानमंडल भी है। अनुच्छेद 240 में कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति का जिक्र है;
अनुच्छेद 240 के तहत कुल दो खंड है;
अनुच्छेद 240 के खंड (1) के तहत कहा गया है कि राष्ट्रपति अंदमान और निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव, एवं पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र की शांति, प्रगति एवं सुशासन के लिए विनियमन (regulation) बना सकेगा;
हालांकि पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में यहां एक अववाद भी है;
चूंकि पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र के लिए अनुच्छेद 239क के तहत एक विधान-मंडल की व्यवस्था की गई है इसीलिए राष्ट्रपति विधान-मंडल के प्रथम अधिवेशन (first meeting) के लिए नियत तारीख से उस संघ राज्यक्षेत्र की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम नहीं बनाएगा;
हालांकि यह व्यवस्था दो शर्तों के अधीन है, यानि कि इन दो स्थितियों में राष्ट्रपति उस संघ राज्यक्षेत्र की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम बना सकेगा;
पहला) जब कभी पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र के विधान-मंडल के रूप में कार्य करने वाले निकाय का विघटन कर दिया जाता है; या,
दूसरा) जब उस निकाय का ऐसे विधान-मंडल के रूप में कार्यकरण, अनुच्छेद 239क के खंड (1) में निर्दिष्ट विधि के अधीन की गई कार्रवाई के कारण निलंबित रहता है।
इन दोनों स्थितियों में राष्ट्रपति ऐसे विघटन या निलंबन की अवधि के दौरान उस संघ राज्यक्षेत्र की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम बना सकेगा।
कुल मिलाकर यहां समझने की बात ये है कि राष्ट्रपति के पास विशिष्ट केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कानून बनाने की शक्ति है। और वो केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, और लक्षद्वीप।
अनुच्छेद 240 के खंड (2) के तहत कहा गया है कि इस प्रकार बनाया गया कोई विनियम संसद् द्वारा बनाए गए किसी अधिनियम या किसी अन्य विधि का, जो उस संघ राज्यक्षेत्र को तत्समय लागू है, निरसन या संशोधन कर सकेगा और राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किए जाने पर उसका वही बल और प्रभाव होगा जो संसद् के किसी ऐसे अधिनियम का है जो उस राज्यक्षेत्र को लागू होता है।
कहने का अर्थ है कि खंड (1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार का कोई विनियमन (Regulation) बनाया जाता है तो उस विनियमन के द्वारा राष्ट्रपति, संसद् द्वारा बनाए गए किसी अधिनियम या किसी अन्य विधि का, जो उस संघ राज्यक्षेत्र को उस समय लागू है, निरसन (Repeal) या संशोधन (Amend) कर सकेगा।
और इस तरह से राष्ट्रपति बनाए गए विनियम का वही बल और प्रभाव होगा जो संसद् के किसी ऐसे अधिनियम का है जो उस राज्यक्षेत्र को लागू होता है।
Article 240 in a Nutshell
◼ अनुच्छेद 240 राष्ट्रपति को कुछ केंद्र शासित प्रदेशों की शांति और सुशासन के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। इस अनुच्छेद के तहत बनाए गए नियमों का प्राथमिक उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेशों में शांति और सुशासन सुनिश्चित करना है। यह केंद्र सरकार को इन क्षेत्रों की विशिष्ट प्रशासनिक और शासन आवश्यकताओं को संबोधित करने की अनुमति देता है।
◼ अनुच्छेद 240 के तहत नियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होती है।
◼ अनुच्छेद 240 के तहत बनाए गए नियम शासन के विभिन्न पहलुओं को कवर कर सकते हैं, जिसमें प्रशासन की संरचना, कानून और व्यवस्था, सार्वजनिक सेवाएं और शांति और सुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक अन्य मामले शामिल हैं।
तो यही है अनुच्छेद 240, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरे अनुच्छेदों को समझने के लिए नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं।
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Related MCQs with Explanation
Question 1: What does Article 240 of the Indian Constitution deal with?
a) Distribution of powers between the Union and States
b) Power of President to make regulations for certain Union territories
c) Appointment of the President
d) Creation of new States
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Question 2: Which of the following statements about Article 240 is correct?
a) It empowers the President to create new Union Territories.
b) It provides for the appointment of Governors for Union Territories.
c) It allows Parliament to legislate on matters related to Union Territories.
d) It grants the President the power to make regulations for the peace and good governance of certain Union Territories.
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Question 3: Which Union Territories are specifically mentioned in Article 240?
a) All Union Territories
b) Delhi and Puducherry
c) Andaman and Nicobar Islands
d) States converted into Union Territories
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⚫ अनुच्छेद 241 – भारतीय संविधान |
⚫ अनुच्छेद 239B – भारतीय संविधान |
⚫ भारतीय संविधान ⚫ संसद की बेसिक्स ⚫ मौलिक अधिकार बेसिक्स ⚫ भारत की न्यायिक व्यवस्था ⚫ भारत की कार्यपालिका |
अस्वीकरण – यहाँ प्रस्तुत अनुच्छेद और उसकी व्याख्या, मूल संविधान (उपलब्ध संस्करण), संविधान पर डी डी बसु की व्याख्या (मुख्य रूप से), प्रमुख पुस्तकें (एम. लक्ष्मीकान्त, सुभाष कश्यप, विद्युत चक्रवर्ती, प्रमोद अग्रवाल इत्यादि) एनसाइक्लोपीडिया, संबंधित मूल अधिनियम और संविधान के विभिन्न ज्ञाताओं (जिनके लेख समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं इंटरनेट पर ऑडियो-विजुअल्स के रूप में उपलब्ध है) पर आधारित है। हमने बस इसे रोचक और आसानी से समझने योग्य बनाने का प्रयास किया है। |