यह लेख Article 239A (अनुच्छेद 239A) का यथारूप संकलन है। आप इस मूल अनुच्छेद का हिन्दी और इंग्लिश दोनों संस्करण पढ़ सकते हैं। आप इसे अच्छी तरह से समझ सके इसीलिए इसकी व्याख्या भी नीचे दी गई है आप उसे जरूर पढ़ें, और MCQs भी सॉल्व करें।
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📜 अनुच्छेद 239A (Article 239A) – Original
भाग 8 1[संघ राज्य क्षेत्र] |
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1[239A. कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए स्थानीय विधान-मंडलों या मंत्रि-परिषदों का या दोनों का सृजन — (1) संसद, विधि द्वारा 2[3[*पुडुचेरी,]] संघ राज्यक्षेत्र के लिए,] — (क) उस संघ राज्यक्षेत्र के विधान-मंडल के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित या भागतः नामनिर्देशित और भागतः निर्वाचित निकाय का, या (ख) मंत्रि-परिषद् का, या दोनों का सृजन कर सकेगी, जिनमें से प्रत्येक का गठन, शक्तियां और कृत्य वे होंगे जो उस विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं। (2) खंड (1) में निर्दिष्ट विधि को, अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन इस बात के होते हुए भी नहीं समझा जाएगा कि उसमें कोई ऐसा उपबंध अंतर्विष्ट है जो इस संविधान का संशोधन करता है या संशोधन करने का प्रभाव रखता है। =================== 1.संविधान (चौंदहवां संशोधन) अधिनियम, 1962 की धारा 4 द्वारा (28-12-1962 से) अंतःस्थापित। 2. गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 (1987 का 18) की धारा 63 द्वारा (30-5-1987 से) “गोवा, दमण और दीव, और पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्रो मैं से किसी के लिए” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित। 3. पांडिचेरी (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2006 (2006 का 44) की धारा 4 द्वारा (1-10-2006 से) “पांडिचेरी” के स्थान पर प्रतिस्थापित । * अनुच्छेद 239ए को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 (2019 का 34) द्वारा (31-10-2019 से) केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर पर लागू किया गया है। |
Part VIII 1[THE UNION TERRITORIES] |
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1[239A. Creation of local Legislatures or Council of Ministers or both for certain Union territories — (1) Parliament may by law create 2[for the Union territory of 3[*Puducherry]]— (a) a body, whether elected or partly nominated and partly elected, to function as a Legislature for the Union territory, or (b) a Council of Ministers, or both with such constitution, powers and functions, in each case, as may be specified in the law. (2) Any such law as is referred to in clause (1) shall not be deemed to be an amendment of this Constitution for the purposes of article 368 notwithstanding that it contains any provision which amends or has the effect of amending this Constitution.] ============ 1.Ins. by the Constitution (Fourteenth Amendment) Act, 1962, s. 4 (w.e.f. 28-12-1962). 2. Subs. by the Goa, Daman and Diu Reorganisation Act, 1987 (18 of 1987) s. 63(c), for “for any of the Union territories of Goa, Daman and Diu and Pondicherry” (w.e.f. 30-5-1987). 3. Subs. by the Pondicherry (Alteration of Name) Act, 2006 (44 of 2006), s. 4, for “Pondicherry” (w.e.f. 1-10-2006). * Article 239A has been made applicable to Union territory of Jammu and Kashmir by the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019) s. 13 (w.e.f. 31-10-2019). |
🔍 Article 239A Explanation in Hindi
भारतीय संविधान का भाग 8, अनुच्छेद 239 से लेकर अनुच्छेद 242 तक विस्तारित है (जिसमें से अनुच्छेद 242 को निरसित (repealed) कर दिया गया है)।
जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान का भाग 5 संघ सरकार के बारे में है, भाग 6 राज्य सरकार के बारे में है, उसी तरह से भाग 8 केंद्रशासित प्रदेशों के बारे में हैं। (याद रखिए संविधान में भाग 7 नहीं है, उसे साल 1956 में खत्म कर दिया गया है।) इस पूरे भाग के तहत हम मुख्य रूप से निम्नलिखित चीज़ें समझेंगे;
- केंद्रशासित प्रदेशों का प्रशासन (administration of union territories);
- दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध (Special provisions regarding Delhi);
- केंद्रशासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय (High Court for Union Territories);
- अध्यादेश लाने की प्रशासक की शक्ति (Administrator’s power to bring ordinance); इत्यादि।
इस लेख में हम अनुच्छेद 239A को समझने वाले हैं;
⚫ अनुच्छेद 240 – भारतीय संविधान |
| अनुच्छेद 239A – कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए स्थानीय विधान-मंडलों या मंत्रि-परिषदों का या दोनों का सृजन (Creation of local Legislatures or Council of Ministers or both for certain Union territories)
भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है यानी कि यहाँ केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकार भी होता है। लेकिन भारतीय संघीय व्यवस्था एकात्मकता (Unitary Nature) भी धारण किए हुआ है, और केंद्रशासित प्रदेश उसी को दर्शाता है, क्योंकि इसका प्रशासन केंद्र द्वारा ही किया जाता है। भारत में अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें से कुछ के पास अपना विधानमंडल भी है।
Article 239A Clause 1 Explanation
अनुच्छेद 239A के तहत कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए स्थानीय विधान-मंडलों या मंत्रि-परिषदों का या दोनों का सृजन किया गया है। इस अनुच्छेद के तहत दो खंड आते हैं;
अनुच्छेद 239A का खंड (1) कहता है कि संसद, विधि द्वारा पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र के लिए एक विधानमंडल बना सकती है जो कि,
(पहला) निर्वाचित निकाय (elected body) हो सकती है; या,
(दूसरा) आंशिक रूप से निर्वाचित (Partially elected) और आंशिक रूप से नामनिर्देशित (Partially nominated) निकाय हो सकती है; या,
(तीसरा) मंत्रि-परिषद की व्यवस्था हो सकती है; या फिर
(चौथा) सभी की व्यवस्था हो सकती है।
इस तरह से संसद इस संबंध में जो विधि बनाएगा, उसी विधि में उस निकाय का गठन, शक्तियां, और कृत्य के बारे में सारी चीज़ें निर्दिष्ट (Specify) होंगे।
अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि अभी क्या व्यवस्था है या फिर क्या ऐसी कोई विधि बनाई गई है; तो आइये उसे भी संक्षिप्त में समझ लेता हैं;
वर्ष 1963 में, संसद ने केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम (Government of Union Territories Act) बनाया जो केंद्र शासित प्रदेशों में विधान सभाओं और मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 और Government of Union Territories Act 1963 की धारा 46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राष्ट्रपति ने पुडुचेरी सरकार का व्यवसाय (आवंटन) नियम 1963 (Business of the Government of Puducherry (Allocation) Rules, 1963) आदि तैयार किया है। केंद्र का प्रतिनिधित्व उपराज्यपाल (LG) द्वारा किया जाता है।
पुडुचेरी विधान सभा भारतीय केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) पुडुचेरी की एक सदनीय विधायिका है, जिसमें चार जिले शामिल हैं: पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम।
विधान सभा में 30 सीटें हैं, जिनमें से 5 अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। इसके अतिरिक्त 3 सदस्य भारत सरकार द्वारा मनोनीत किये जाते हैं। 30 सदस्य सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं।
विधानमंडल और उसके विभिन्न प्रावधानों को आप इस Act की मदद से समझ सकते हैं; (यहां पर मैंने इस Act को Describe नहीं किया है) The Government of Union Territories Act, 1963
https://www.indiacode.nic.in/handle/123456789/1546?view_type=browse&sam_handle=123456789/1362
याद रखने योग्य तथ्य:
◾ अनुच्छेद 239A जो है ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं था क्योंकि पुडुचेरी तब भारत के अधिकार क्षेत्र में नहीं था। 1954 में फ्रांस ने इसे भारत को सुपुर्द कर दिया। 1962 तक तो इसका प्रशासन अधिगृहीत क्षेत्र की तरह चलता रहा। फिर इसे 14वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संघ शासित प्रदेश बनाया गया।
◾ इस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से यह व्यवस्था किया गया कि केंद्र शासित प्रदेश Himachal Pradesh, Manipur, Tripura, Goa, Daman and Diu, and Pondicherry के लिए अगर संसद चाहे तो विधि बनाकर विधानमंडल की व्यवस्था कर सकती है।
◾ इसमें से Himachal Pradesh, Manipur, Tripura, Goa को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। Daman and Diu को केंद्रशासित प्रदेश ही रहने दिया गया जिसे कि साल 2020 में Dadra and Nagar Haveli के साथ मर्ज कर दिया गया।
◾ बात रही Pondicherry की तो इसके लिए एक सदनीय विधान सभा (unicameral legislature) की व्यवस्था की गई जिसमें 33 सदस्य है। इसका नेतृत्व एक अध्यक्ष (Speaker) करता है और यह केंद्र शासित प्रदेश के लिए कानून पारित करने और नीतियां बनाने के लिए जिम्मेदार है। कुल मिलाकर पांडिचेरी की अपनी विधान सभा और सरकार है, लेकिन यह भारत की केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में भी है।
◾ उपराज्यपाल (LG) प्रशासन के प्रमुख के तौर पर काम करता है जो कि सीधे राष्ट्रपति को जवाबदेह होता है। उनकी नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उनके पास केंद्र शासित प्रदेश में कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियाँ होती हैं।
◾ Pondicherry नाम को पांडिचेरी (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2006 द्वारा बदलकर पुडुचेरी (Puducherry) किया गया।
◾* यहाँ यह भी याद रखिए कि साल 2019 में जो जम्मू एवं कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया है उसके लिए जो विधानमंडल की व्यवस्था की जाएगी वो इसी अनुच्छेद (अनुच्छेद 239A) के तहत ही की जाएगी।
Article 239A Clause 2 Explanation
अनुच्छेद 239A के दूसरे खंड में कहा गया है कि खंड (1) में निर्दिष्ट विधि को, अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन इस बात के होते हुए भी नहीं समझा जाएगा कि उसमें कोई ऐसा उपबंध अंतर्विष्ट है जो इस संविधान का संशोधन करता है या संशोधन करने का प्रभाव रखता है।
इस खंड में केवल इतना कहा गया है कि खंड (1) के तहत जो विधि बनाई जाएंगी, वो हो सकता है संविधान का संशोधन करें, लेकिन फिर भी उसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा।
ये बिलकुल वैसा ही है जैसा कि अनुच्छेद 4 में व्यवस्था किया गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी विधि बनाई जाएगी उसे अनुच्छेद 238 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा।
इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इस तरह की विधि जब बनाई जाएंगी तब उसे संसद में पास कराने के लिए विशेष बहुमत↗ (Special Majority) की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसे साधारण बहुमत से पास किया जा सकता है।
Puducherry in Nutshell
पुडुचेरी (Puducherry जिसे पांडिचेरी के नाम से भी जाना जाता रहा है, भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें भौगोलिक रूप से असंबद्ध चार छोटे जिले शामिल हैं। यहां यह समझना जरूरी है कि पुडुचेरी कोई एक स्थान विशेष नहीं है बल्कि 4 अलग-अलग क्षेत्रों से मिलकर बना हुआ है, जो कि कुछ इस तरह से है;
पुडुचेरी (Puducherry – जो कि तमिलनाडु में है), कराइकल (Karikal – जो कि तमिलनाडु में है), माहे (Mahe – जो कि केरल में है) और यनम (Yanam – जो कि आंध्र प्रदेश में है)।
इसका (पुडुचेरी नाम) सबसे बड़े जिले, पुडुचेरी के नाम पर रखा गया है।
तो यही है अनुच्छेद 239A , उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरे अनुच्छेदों को समझने के लिए नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं।
सवाल-जवाब के लिए टेलीग्राम जॉइन करें; टेलीग्राम पर जाकर सर्च करे – @upscandpcsofficial
Related MCQs with Explanation
Question 1: What does Article 239A of the Indian Constitution specifically address?
a) Administration of Union Territories
b) Special provisions for the State of Jammu and Kashmir
c) Special provisions for the Union Territory of Puducherry
d) Distribution of powers between the Union and States
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Question 2: From which amendment was Article 239A inserted into the Indian Constitution?
a) 42nd Amendment
b) 44th Amendment
c) 14th Amendment
d) 73rd Amendment
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Question 3: What does Article 239A establish for Puducherry?
a) Direct rule by the President
b) Legislative Assembly and Council of Ministers
c) Dual administration by the President and the Governor
d) Regional autonomy
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Question 4: How many members can the Legislative Assembly of Puducherry consist of?
a) Not more than 20 members
b) Not more than 25 members
c) Not more than 30 members
d) Not more than 35 members
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Question 5: Who has the power to appoint the Administrator for Puducherry under Article 239A?
a) Chief Minister
b) Lieutenant Governor
c) President
d) Speaker of the Legislative Assembly
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Question 6: What is the extent of the executive power of Puducherry as per Article 239A?
a) Limited to defense matters
b) Limited to matters within the Union List
c) Extends to all matters within its legislative competence
d) Extends only to matters related to public health
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Question 7: What is the significance of the provision allowing the nomination of members to the Legislative Assembly of Puducherry by the President?
a) It ensures representation for the armed forces
b) It allows representation for minority communities
c) It enables the President to have a direct role in legislation
d) It provides flexibility in ensuring representation
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Question 8: How does Article 239A contribute to the constitutional framework of India?
a) It establishes a federal structure
b) It ensures complete autonomy for Union Territories
c) It provides a uniform governance structure for all Union Territories
d) It allows for flexibility in the administration of Union Territories
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⚫ अनुच्छेद 239AA – भारतीय संविधान |
⚫ अनुच्छेद 239 – भारतीय संविधान |
⚫ भारतीय संविधान ⚫ संसद की बेसिक्स ⚫ मौलिक अधिकार बेसिक्स ⚫ भारत की न्यायिक व्यवस्था ⚫ भारत की कार्यपालिका |
अस्वीकरण – यहाँ प्रस्तुत अनुच्छेद और उसकी व्याख्या, मूल संविधान (उपलब्ध संस्करण), संविधान पर डी डी बसु की व्याख्या (मुख्य रूप से), प्रमुख पुस्तकें (एम. लक्ष्मीकान्त, सुभाष कश्यप, विद्युत चक्रवर्ती, प्रमोद अग्रवाल इत्यादि) एनसाइक्लोपीडिया, संबंधित मूल अधिनियम और संविधान के विभिन्न ज्ञाताओं (जिनके लेख समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं इंटरनेट पर ऑडियो-विजुअल्स के रूप में उपलब्ध है) पर आधारित है। हमने बस इसे रोचक और आसानी से समझने योग्य बनाने का प्रयास किया है। |
https://en.wikipedia.org/wiki/Fourteenth_Amendment_of_the_Constitution_of_India#:~:text=The%20Fourteenth%20Amendment%20of%20the,of%20Ministers%20for%20the%20Union