यह लेख Article 234 (अनुच्छेद 234) का यथारूप संकलन है। आप इस मूल अनुच्छेद का हिन्दी और इंग्लिश दोनों संस्करण पढ़ सकते हैं। आप इसे अच्छी तरह से समझ सके इसीलिए इसकी व्याख्या भी नीचे दी गई है आप उसे जरूर पढ़ें, और MCQs भी सॉल्व करें।

Bell आइकॉन पर क्लिक करके हमारे नोटिफ़िकेशन सर्विस को Allow कर दें ताकि आपको हरेक नए लेख की सूचना आसानी से प्राप्त हो जाए। साथ ही नीचे दिए गए हमारे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ जाएँ और नवीनतम विचार-विमर्श का हिस्सा बनें। खासकर के टेलीग्राम और यूट्यूब से जरूर जुड़ जाएं;
⬇️⬇️⬇️


📜 अनुच्छेद 234 (Article 234) – Original

भाग 6 “राज्य” [अध्याय 6अधीनस्थ न्यायालय]
234. न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्‍न व्यक्तियों की भर्ती— जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की किसी राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य लोक सेवा आयोग से और ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात्‌, और राज्यपाल द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार की जाएगी।
अनुच्छेद 234 हिन्दी संस्करण

Part VI “State” [CHAPTER VISubordinate Courts]
234. Recruitment of persons other than district judges to the judicial service.— Appointments of persons other than district judges to the judicial service of a State shall be made by the Governor of the State in accordance with rules made by him in that behalf after consultation with the State Public Service Commission and with the High Court exercising jurisdiction in relation to such State.
Article 234 English Version

🔍 Article 234 Explanation in Hindi

भारतीय संविधान का भाग 6, अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक कुल 6 अध्यायों (Chapters) में विस्तारित है (जिसे कि आप नीचे टेबल में देख सकते हैं)।

ChaptersTitleArticles
Iसाधारण (General)Article 152
IIकार्यपालिका (The Executive)Article 153 – 167
IIIराज्य का विधान मंडल (The State Legislature)Article 168 – 212
IVराज्यपाल की विधायी शक्ति (Legislative Power of the Governor)Article 213
Vराज्यों के उच्च न्यायालय (The High Courts in the States)Article 214 – 232
VIअधीनस्थ न्यायालय (Subordinate Courts)Article 233 – 237
[Part 6 of the Constitution]

जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, इस भाग के अध्याय 6 का नाम है “अधीनस्थ न्यायालय (Subordinate Courts)” और इसका विस्तार अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक है। इस लेख में हम अनुच्छेद 234 को समझने वाले हैं;

अनुच्छेद 233 – भारतीय संविधान
Closely Related to Article 234

| अनुच्छेद 234 – न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्‍न व्यक्तियों की भर्ती (Recruitment of persons other than district judges to the judicial service)

न्याय (Justice) लोकतंत्र का एक आधारभूत स्तंभ है क्योंकि यह व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करता है, कानून के शासन को बनाए रखता है, संघर्ष के समाधान की सुविधा देता है और निष्पक्षता और समानता को बढ़ावा देता है। यह लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करता है और समाज की समग्र भलाई और स्थिरता में योगदान देता है।

भारत में इसे सुनिश्चित करने के लिए संविधान द्वारा एकीकृत न्यायिक व्यवस्था (Integrated Judiciary System) की शुरुआत की गई है। इस व्यवस्था में उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) सबसे शीर्ष पर आता है, उसके बाद राज्यों उच्च न्यायालय (High Court) आता है और फिर उसके बाद जिलों का अधीनस्थ न्यायालय (Subordinate Court)।

संविधान का भाग 6, अध्याय VI, राज्यों के अधीनस्थ न्यायालय (Subordinate Courts) की बात करता है। अनुच्छेद 234 के तहत न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्‍न व्यक्तियों की भर्ती के बारे में बताया गया है।

अनुच्छेद 234 के तहत बताया गया है कि जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की किसी राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य लोक सेवा आयोग से और ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात्‌, और राज्यपाल द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार की जाएगी।

जाहिर है जिला न्यायालय में जिला न्यायाधीश के अलावे भी अन्य लोग होते हैं, उनकी भर्ती कैसे होती है, उसके बारे में इस अनुच्छेद में तीन बातें बताई गई है;

पहली बात) जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की किसी राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी।

दूसरी बात) जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की किसी राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए उस राज्य का राज्यपाल, राज्य लोक सेवा आयोग से और उस राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श करता है।

तीसरी बात) जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की किसी राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियम बनाई जाती है।

तो यही है अनुच्छेद 234 , उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरे अनुच्छेदों को समझने के लिए नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं।

राज्य विधानमंडल (State Legislature): गठन, कार्य, आदि
भारतीय संसद (Indian Parliament): Overview
Must Read

सवाल-जवाब के लिए टेलीग्राम जॉइन करें; टेलीग्राम पर जाकर सर्च करे – @upscandpcsofficial

Related MCQs with Explanation

/5
2 votes, 3 avg
71

Chapter Wise Polity Quiz

अधीनस्थ न्यायालय अभ्यास प्रश्न

  1. Number of Questions – 5 
  2. Passing Marks – 80 %
  3. Time – 4 Minutes
  4. एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं।

1 / 5

दिए गए कथनों में से सही कथन का चुनाव करें;

  1. जिला स्तर पर सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है जिला न्यायाधीश.
  2. जिला न्यायाधीश किसी आरोपी को मृत्युदंड नहीं दे सकता है।
  3. कुछ राज्यों में पंचायत न्यायालय भी छोटे दीवानी एवं फ़ौजदारी मामलों की सुनवाई करते हैं।
  4. जिला न्यायाधीश जिला और सत्र दोनों न्यायालयों में सुनवाई कर सकता है।

2 / 5

न्यायिक सेवा को किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है?

3 / 5

अधीनस्थ न्यायालय की संरचना के बारे में इनमें से कौन सा तथ्य सही है?

  1. जिला न्यायालय के नीचे अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय आता है।
  2. सत्र न्यायालय के नीचे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय आता है।
  3. अधीनस्थ न्यायाधीश के न्यायालय के नीचे केवल न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय आता है।
  4. मुंसिफ़ अदालत और न्यायिक दंडाधिकारी का अदालत एक ही स्तर पर होता है।

4 / 5

जिला न्यायाधीश (district judge) के संबंध में दिए गए कथनों में से सही कथन का चुनाव करें;

  1. जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है।
  2. जिला न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम 5 वर्ष अधिवक्ता होना जरूरी होता है।
  3. जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की सिफ़ारिश राज्यपाल द्वारा की जाती है।
  4. अनुच्छेद 233 (क) जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति की अर्हता के बारे में है।

5 / 5

अधीनस्थ न्यायालय (Subordinate Courts) के संबंध में दिए गए कथनों में से सही कथन का चुनाव करें;

Your score is

0%

आप इस क्विज को कितने स्टार देना चाहेंगे;

| Related Article

अनुच्छेद 235 – भारतीय संविधान
अनुच्छेद 233 – भारतीय संविधान
Next and Previous to Article 234
भारतीय संविधान
संसद की बेसिक्स
मौलिक अधिकार बेसिक्स
भारत की न्यायिक व्यवस्था
भारत की कार्यपालिका
Important Pages of Compilation
अस्वीकरण – यहाँ प्रस्तुत अनुच्छेद और उसकी व्याख्या, मूल संविधान (उपलब्ध संस्करण), संविधान पर डी डी बसु की व्याख्या (मुख्य रूप से), प्रमुख पुस्तकें (एम. लक्ष्मीकान्त, सुभाष कश्यप, विद्युत चक्रवर्ती, प्रमोद अग्रवाल इत्यादि) एनसाइक्लोपीडिया, संबंधित मूल अधिनियम और संविधान के विभिन्न ज्ञाताओं (जिनके लेख समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं इंटरनेट पर ऑडियो-विजुअल्स के रूप में उपलब्ध है) पर आधारित है। हमने बस इसे रोचक और आसानी से समझने योग्य बनाने का प्रयास किया है।